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SEBI: सेबी का डिजिटल प्लेटफॉर्म 'मित्र' पेश, निष्क्रिय या बिना दावे वाले म्यूचुअल फंड निवेशों का लगाएगा पता
Thu, 13 Feb 2025 05:11 AM IST
दीपक कुमार शर्मा
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: दीपक कुमार शर्मा
Updated Thu, 13 Feb 2025 05:11 AM IST
सार
म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट (मित्र) नामक प्लेटफॉर्म का मकसद निवेशकों को भूले म्यूचुअल फंड निवेशों का पता लगाने के साथ मौजूदा मानदंडों के अनुसार केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
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सेबी
- फोटो : पीटीआई
विस्तार
बाजार नियामक सेबी ने निष्क्रिय या बिना दावे वाले म्यूचुअल फंड फोलियो का पता लगाने और फिर से प्राप्त करने में निवेशकों की सहायता के लिए बुधवार को एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘मित्र’ पेश किया है।
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म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट (मित्र) नामक प्लेटफॉर्म का मकसद निवेशकों को भूले म्यूचुअल फंड निवेशों का पता लगाने के साथ मौजूदा मानदंडों के अनुसार केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक सर्कुलर में कहा, समय पर केवाईसी नहीं होने या फिर किसी अन्य वजह से कई फोलियो निष्क्रिय हो जाते हैं या फिर फोलियो पर किसी का दावा नहीं रहता। इससे निवेशकों को अपने निवेश का फायदा नहीं मिलता है। साथ ही, ऐसे निष्क्रिय और बिना दावे वाले फोलियो अलग परेशानी खड़ी करते हैं। ऐसे फोलियो को ट्रैक करने या फिर उन्हें वापस पाने के लिए आरटीए (रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट) ने यह प्लेटफार्म विकसित किया है। एक फोलियो को तब निष्क्रिय माना जाता है, जब निवेशक की ओर से उसमें 10 साल तक कोई वित्तीय या गैर-वित्तीय लेनदेन नहीं किया गया हो।
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