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सेबी की कार्रवाईः मेहुल चोकसी प्रतिभूति बाजार से 10 साल के लिए प्रतिबंधित, पांच करोड़ का जुर्माना भी लगाया

Mon, 31 Oct 2022 10:37 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Mon, 31 Oct 2022 10:37 PM IST
सार

2018 की शुरुआत में पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद चोकसी और नीरव मोदी दोनों भारत से भाग गए थे। चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा में है, जबकि नीरव मोदी ब्रिटेन की जेल में बंद है। 

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Sebi bans Mehul Choksi from capital market for 10 yrs; slaps Rs 5 cr fine for manipulating trades
Mehul Choksi - फोटो : ANI

विस्तार

सेबी ने सोमवार को भगोड़े व्यवसायी मेहुल चोकसी को प्रतिभूति बाजार से 10 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया और गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयरों में धोखाधड़ी के कारोबार में शामिल होने के लिए उस पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। उसे 45 दिनों के भीतर जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ये आदेश जारी किया है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के साथ-साथ गीतांजलि जेम्स के प्रमोटर समूह का हिस्सा रहा चोकसी, नीरव मोदी का मामा है। इन दोनों पर सरकारी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है।
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पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद चोकसी और नीरव देश से भाग गए थे 
2018 की शुरुआत में पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद चोकसी और नीरव मोदी दोनों भारत से भाग गए थे। चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा में है, जबकि नीरव मोदी ब्रिटेन की जेल में बंद है और उसने भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को चुनौती दी है। सेबी की कार्यवाही मई 2022 में सेबी द्वारा चोकसी के खिलाफ जारी एक सामान्य कारण बताओ नोटिस के बाद हुई है, जो कि नियामक द्वारा गीतांजलि जेम्स के शेयरों में कथित हेरफेर व्यापार की जांच से जुड़ी है। नियामक ने जुलाई 2011 से जनवरी 2012 की अवधि के लिए कंपनी के शेयरों में कुछ संस्थाओं की व्यापारिक गतिविधियों की जांच की थी।
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सेबी ने अपने आदेश में कहा कि चोकसी ने 'फ्रंट एंटिटीज' के रूप में जानी जाने वाली 15 संस्थाओं के एक समूह को वित्त पोषित किया था, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके साथ और एक-दूसरे से जुड़े थे। उन्होंने कंपनी के शेयरों में हेराफेरी के लिए उन्हें फ्रंट एंटिटी के तौर पर इस्तेमाल किया था। यह पाया गया कि कंपनी द्वारा फ्रंट संस्थाओं को फंड ट्रांसफर 77.44 करोड़ रुपये की सीमा तक था, जिसमें से 13.34 करोड़ रुपये के फंड का इस्तेमाल फ्रंट संस्थाओं द्वारा स्क्रिप में व्यापार करने के लिए किया गया था।
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नियामक ने कहा कि जांच अवधि से ठीक पहले, जून 2011 को समाप्त तिमाही के लिए गीतांजलि जेम्स के शेयर, बैंकों / वित्तीय संस्थानों / एफपीआई के प्रमोटर होल्डिंग और होल्डिंग्स को छोड़कर सामान्य निवेशकों के लिए 28.96 प्रतिशत था। यह सितंबर 2011 को समाप्त तिमाही में घटकर 19.71 प्रतिशत हो गया था। इसके बाद सामान्य निवेशकों के लिए उपलब्ध शेयर जांच अवधि के बाद बढ़कर 25.36 प्रतिशत हो गए।

 

सेबी की समिति ने पीएसीएल निवेशकों को 15,000 रुपये तक लौटाने की मंजूरी दी

पर्ल ग्रुप (पीएसीएल) के निवेशकों को जमा राशि लौटाने से संबंधित उच्चाधिकार-प्राप्त समिति ने सोमवार को 15,000 रुपये तक के दावे करने वाले आवेदकों को भुगतान की अनुमति दे दी। सेबी ने एक सार्वजनिक सूचना में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 15,000 रुपये तक के दावे एक नवंबर से लेकर 31 जनवरी, 2023 तक दाखिल किए जा सकेंगे। इसके लिए सेबी ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली इस समिति का गठन पीएसीएल में निवेश करने वाले निवेशकों के पैसे लौटाने की व्यवस्था करने के लिए की गई थी।

रिफंड की प्रक्रिया जनवरी, 2020 में शुरू हो गई थी लेकिन उस समय 5,000 रुपये तक के दावों का ही निपटान हो सका। उसके बाद जनवरी-मार्च, 2021 में 10,000 रुपये तक के दावे स्वीकार किए गए। पर्ल ग्रुप के रूप में चर्चित पीएसीएल ने कृषि एवं रियल एस्टेट कारोबार के नाम पर खुदरा निवेशकों से बड़ी राशि जुटाई थी। सेबी के मुताबिक, इस कंपनी ने 18 वर्षों के भीतर करीब 60,000 करोड़ रुपये निवेशकों से गैरकानूनी ढंग से जुटाए थे।

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