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Supreme Court: अदाणी समूह की कंपनियों के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज, ये है पूरा मामला

Thu, 25 Jan 2024 07:33 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Thu, 25 Jan 2024 07:33 PM IST
सार

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय नियमावली, 2013 के आदेश XLVII नियम 1 के तहत समीक्षा के लिए कोई मामला नहीं बनता है।

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SC junks review plea by customs on alleged overvaluation in import of capital goods by Adani firms
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उच्चतम न्यायालय ने आयातित वस्तुओं के कथित अधिक मूल्यांकन से संबंधित एक मामले में अदाणी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड (एपीएमएल), अदाणी पावर राजस्थान लिमिटेड (एपीआरएल) और अन्य के खिलाफ सीमा शुल्क विभाग की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है।

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पीठ ने कहा, ''पुनर्विचार याचिकाओं के अवलोकन के बाद रिकॉर्ड में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है। उच्चतम न्यायालय नियमावली, 2013 के आदेश XLVII नियम 1 के तहत समीक्षा के लिए कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की जाती हैं।" 
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शीर्ष अदालत सीमा शुल्क विभाग द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 27 मार्च, 2023 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें याचिका खारिज कर दी गई थी।

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