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SpiceJet: सुप्रीम कोर्ट से कलानिधि मारन और केएएल एयरवेज को झटका, 1300 करोड़ रुपये के हर्जाने की अपील खारिज
Wed, 23 Jul 2025 11:35 AM IST
कुमार विवेक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Wed, 23 Jul 2025 11:35 AM IST
सार
Spicejet: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केएएल एयरवेज और व्यवसायी कलानिधि मारन द्वारा स्पाइसजेट से 1,300 करोड़ रुपये से अधिक के हर्जाने की मांग वाली अपील खारिज कर दी है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं।
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स्पाइसजेट
- फोटो : ANI
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केएएल एयरवेज और व्यवसायी कलानिधि मारन द्वारा स्पाइसजेट से 1,300 करोड़ रुपये से अधिक के हर्जाने की मांग वाली अपील खारिज कर दी है। केएएल एयरवेज और उसके मालिक कलानिधि मारन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मई के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। दिल्ली हाईकोर्ट नेलंबे समय से चले आ रहे शेयर हस्तांतरण विवाद में कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइसजेट के खिलाफ 1,323 करोड़ रुपये के हर्जाने के केएएल के दावे को खारिज कर दिया था।
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केएएल एयरवेज और स्पाइसजेट 2015 से एक लंबे समय से चले आ रहे प्रमोटर विवाद में उलझे हुए हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 23 मई को कल एयरवेज के दावे को खारिज करे हुए इस मामले को सोचा-समझा हुआ और जानबूझकर तथ्यों को छिपाने वाला बताया था। इससे पहले, एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने भी एयरलाइन के खिलाफ केएएल एयरवेज के ₹1,300 करोड़ के हर्जाने के दावे को खारिज कर दिया था।
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मई 2024 में, केएएल एयरवेज और कलानिधि मारन ने घोषणा की थी कि वे स्पाइसजेट और अजय सिंह से ₹1,323 करोड़ से अधिक का हर्जाना मांगेंगे। यह उनकी ओर से मांगे गए ₹353.50 करोड़ के लंबित बकाये के अतिरिक्त था।
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