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ED: धनशोधन मामले में मधु कोड़ा के खिलाफ केस पर लगी रोक हटाने के लिए हाईकोर्ट जाए ईडी, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

Mon, 14 Oct 2024 05:25 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Mon, 14 Oct 2024 05:25 PM IST
सार

ED: न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बताया कि 77 गवाहों में से 25 से पूछताछ की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय इस स्तर पर मुकदमे पर रोक नहीं लगा सकता।

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SC asks ED to move HC for vacating stay on trial against Madhu Koda in money laundering case
Supreme Court - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को धन शोधन के एक मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के खिलाफ मुकदमे पर लगी रोक हटाने के लिए  हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा है। ईडी ने झारखंड उच्च न्यायालय के 8 नवंबर, 2023 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय करने के खिलाफ कोड़ा की याचिका को स्वीकार करते हुए निचली अदालत में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था।

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न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बताया कि 77 गवाहों में से 25 से पूछताछ की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय इस स्तर पर मुकदमे पर रोक नहीं लगा सकता।
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पीठ ने राजू से कहा कि उन्हें जांच एजेंसी की शिकायतें उच्च न्यायालय के समक्ष उठानी चाहिए थी क्योंकि मामला अब भी वहां लंबित है। अदालत ने सुझाव दिया कि शीर्ष अदालत के समक्ष ईडी की याचिका लंबित रखी जाएगी और इस बीच एजेंसी मुकदमे पर रोक हटाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती है।
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राजू ने सहमति जताते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किए जाने वाले अपने आवेदन के शीघ्र निपटारे के लिए निर्देश देने की मांग की। पीठ ने ईडी की याचिका को 25 नवंबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया और उच्च न्यायालय से कहा कि वह एजेंसी के आवेदन पर सात दिनों के भीतर विचार करे।

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