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SBI: उपभोक्ता फोरम ने चेक अस्वीकार करने के मामले में बैंक पर की कार्रवाई, 85,000 रुपये का जुर्माना
Thu, 08 Sep 2022 03:11 PM IST
विवेक दास
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: विवेक दास
Updated Thu, 08 Sep 2022 03:11 PM IST
सार
SBI: एसबीआई पर नंबर नहीं पहचानते हुए चैक बाउंस करने के मामले में कार्रवाई की गई है। एचईएससीओएम का केनरा बैंक में खाता था और इसलिए चेक को मंजूरी के लिए कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के हलियाल में एसबीआई शाखा में भेजा गया था।
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SBI Doorstep Banking
- फोटो : Istock
विस्तार
कर्नाटक के धारवाड़ जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शाखा पर एक कन्नड़ अंक को ठीक से पहचानने में विफल रहने पर चेक को ‘अस्वीकार’ करने के लिए 85,177 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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हुबली के सरकारी पीयू कॉलेज में अंग्रेजी के लेक्चरर वादीराजाचार्य इनामदार ने तीन सितंबर 2020 को अपने बिजली बिल के लिए हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (एचईएससीओएम) को 6,000 रुपये का एसबीआई का चेक जारी किया था।
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एचईएससीओएम का केनरा बैंक में खाता था और इसलिए चेक को मंजूरी के लिए कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के हलियाल में एसबीआई शाखा में भेजा गया था।
चेक पर अंक समेत सभी जानकारी कन्नड़ में भरी गयी थी। हलियाल में एसबीआई शाखा ने चेक पर लिखे कन्नड़ अंक ‘नौ’ को ‘छह’ समझकर चेक को अस्वीकार कर दिया। जबकि अंक नौ, ‘सितंबर’ माह को दर्शाता है, लेकिन बैंक ने इसे ‘जून’ समझ लिया, जिसके बाद इनामदार ने अपनी शिकायत के साथ उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।
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