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Tax: अपनी कमाई पर पांच तरीकों से बचाएं टैक्स, सरकारी योजनाओं में निवेश पर जोखिम कम, मिलता है अच्छा रिटर्न

Mon, 29 Jan 2024 05:42 AM IST
जलज मिश्रा कालीचरण, नई दिल्ली
कालीचरण, नई दिल्ली Published by: जलज मिश्रा Updated Mon, 29 Jan 2024 05:42 AM IST
सार

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) में आपको एक बार निवेश करना पड़ता है। इसकी मैच्योरिटी अवधि पांच साल और 10 साल होती है। इस पर 7.7 फीसदी का ब्याज मिल रहा है। इसमें निवेश की न्यूनतम सीमा 1,000 रुपये है। मैच्योरिटी पर मिलने वाला कुल ब्याज कर योग्य होता है।

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Save tax on your earnings in five ways, reduce risk on investment in government schemes
income tax - फोटो : istock

विस्तार

नया वित्त वर्ष यानी 2024-25 के शुरू होने में बस दो महीने ही बचे हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान हुई कमाई पर आपको आयकर का भुगतान करना होगा। ऐसे में आपको कर बचाने संबंधी योजनाएं अभी से बनानी शुरू कर देना चाहिए। पांच ऐसे विकल्प हैं, जिसमें निवेश कर न सिर्फ आप अपनी मेहनत की कमाई पर टैक्स बचत कर सकते हैं, बल्कि इन योजनाओं में पैसा लगाकर आप बेहतर रिटर्न भी पा सकते हैं।

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पीपीएफ
कर बचत के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) में निवेश कर सकते हैं। इस सरकारी योजना में अभी सालाना 7.1 फीसदी ब्याज मिल रहा है। खास बात है कि पीपीएफ में निवेश कर आप आयकर कानून की धारा 80सी के तहत कर बचत का लाभ उठा सकते हैं। 80सी के तहत अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक की कर छूट मिलती है। पीपीएफ में मैच्योरिटी रकम पर भी कर छूट मिलती है।

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सुकन्या समृद्धि
योजना बेटियों के लिए है। 10 साल से कम उम्र की बच्ची के नाम से खाता खोल सकते हैं। इसमें बेटी के नाम से 250 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं। साल में अधिकतम 1.50 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। इस पर सरकार 8.1 फीसदी ब्याज दे रही है। आयकर कानून की धारा 80सी के तहत योजना में निवेश पर कर छूट पा सकते हैं।

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एनएससी
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) में आपको एक बार निवेश करना पड़ता है। इसकी मैच्योरिटी अवधि पांच साल और 10 साल होती है। इस पर 7.7 फीसदी का ब्याज मिल रहा है। इसमें निवेश की न्यूनतम सीमा 1,000 रुपये है। मैच्योरिटी पर मिलने वाला कुल ब्याज कर योग्य होता है। तीन साल की अवधि के बाद इसमें से आंशिक निकासी कर सकते हैं। 80सी के तहत कर छूट का लाभ उठा सकते हैं।

एनपीएस
अगर आपके पास पर्याप्त पैसे हैं तो राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में निवेश कर सकते हैं। इसमें न सिर्फ आप सालाना निवेश पर कर बचा सकते हैं, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का लाभ भी मिलेगा। एनपीएस में निवेश पर 80सी के तहत मिलने वाली रियायत के अलावा धारा 80सीसीडी(1बी) में 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट का लाभ उठा सकते हैं।

टैक्स सेविंग एफडी
फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) एक भरोसेमंद निवेश विकल्प होता है। लेकिन, सभी एफडी में कर छूट नहीं मिलती है। सिर्फ टैक्स सेविंग एफडी पर ही आप कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। योजना की लॉक-इन अवधि पांच साल होती है। आप हर वित्त वर्ष में सिर्फ एक टैक्स सेविंग एफडी ही खोल सकते हैं। खास बात है कि इसमें 80सी के तहत कर छूट का दावा कर सकते हैं।

कर सकते हैं बड़ी बचत
स्वीटी मनोज जैन निवेश एवं कर सलाहकार का कहना है कि एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होने वाला है। कर बचाने के लिए अगर आपने अभी तक कोई निवेश नहीं किया है तो योजना बनानी शुरू कर दें। अपनी गाढ़ी कमाई पर कर बचाने के लिए इन पांच योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। सरकार की गारंटी होने की वजह से इनमें निवेश पर जोखिम कम रहता है और आप टैक्स छूट के रूप में साल में बड़ी बचत भी कर सकते हैं।

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