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इस तरह का हेलमेट बनाने, बेचने वालों को होगी 2 साल की जेल

Sat, 04 Aug 2018 02:32 PM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Updated Sat, 04 Aug 2018 02:32 PM IST
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sale of non isi helmet will land you in jail

दोपहिया वाहन चालकों को बिना आईएसआई मार्का वाला हेलमेट बेचने वाले दुकानदारों को जल्द ही जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसके अलावा इस हेलमेट को बनाना और भंडारण करना भी गैरकानूनी होगा। 

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पहली बार लगेगा 2 लाख का जुर्माना

पहली बार इस आदेश की अवेलहना करने वालों पर 2 लाख रुपये का जुर्माना और 2 साल की जेल होगी। अगली बार पकड़े जाने पर जुर्माने की रकम और सजा में भी इजाफा हो जाएगा। यह प्रावधान अगले साल से पूरे देश में लागू होगा। 
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मंत्रालय ने आम जनता से मांगी राय

सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते आम जनता से राय मांगी है। अगले साल 15 जनवरी से देश भर में केवल आईएसआई मार्का वाले हेलमेट ही बेचे जा सकेंगे। 
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इस वजह से लिया सरकार ने फैसला

सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है, क्योंकि देश भर में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में बिना हेलमेट के सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। केवल 2017 में 15 हजार लोग बिना हेलमेट या फिर घटिया हेलमेट की वजह से सड़क हादसों में मारे गए थे।


इस तरह की मौतों पर रोक लगाने के लिए और आम जनता को बढ़िया क्वालिटी का हेलमेट खरीदने के प्रेरित करना है। वहीं सरकार ने कहा है कि वो घटिया हेलमेट बेचने वालों पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा सकती है जो कि बढ़कर के 10 गुना ज्यादा हो सकता है। 

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