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Demat Accounts: ट्रेडिंग-डीमैट खातों की नॉमिनी के लिए 30 सितंबर तक राहत
Wed, 29 Mar 2023 06:27 AM IST
Jeet Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Jeet Kumar
Updated Wed, 29 Mar 2023 06:27 AM IST
सार
जुलाई, 2021 में सेबी ने डीमैट खाताधारकों से कहा था कि वे 31 मार्च, 2022 तक नॉमिनी करा लें या फिर नहीं कराने का विकल्प चुनें।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Social Media
विस्तार
सेबी ने ट्रेडिंग और डीमैट खाताधारकों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत मौजूदा डीमैट खाताधारकों के लिए ‘नॉमिनी’ का नाम देने या इस विकल्प से हटने के लिए समय-सीमा 30 सितंबर, 2023 तक बढ़ा दी गई है। पहले यह समय-सीमा 31 मार्च, 2023 थी।
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जुलाई, 2021 में सेबी ने डीमैट खाताधारकों से कहा था कि वे 31 मार्च, 2022 तक नॉमिनी करा लें या फिर नहीं कराने का विकल्प चुनें। बाद में इसे एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था। म्यूचुअल फंड निवेशकों को नॉमिनी का नाम देने या इस विकल्प से हटने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है।
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11 साल में ऐसे घटती-बढ़ती रही दर
अवधि ब्याज
2021-22 8.10%
2020-21 8.50%
2019-20 8.50%
2018-19 8.65%
2017-18 8.55%
2016-17 8.65%
2015-16 8.80%
2014-15 8.75%
2013-14 8.75%
2012-13 8.50%
2011-12 8.25%
ट्रेडिंग-डीमैट खातों की नॉमिनी के लिए 30 सितंबर तक राहत
सेबी ने ट्रेडिंग और डीमैट खाताधारकों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत मौजूदा डीमैट खाताधारकों के लिए ‘नॉमिनी’ का नाम देने या इस विकल्प से हटने के लिए समय-सीमा 30 सितंबर, 2023 तक बढ़ा दी गई है। पहले यह समय-सीमा 31 मार्च, 2023 थी।
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जुलाई, 2021 में सेबी ने डीमैट खाताधारकों से कहा था कि वे 31 मार्च, 2022 तक नॉमिनी करा लें या फिर नहीं कराने का विकल्प चुनें। बाद में इसे एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था।
म्यूचुअल फंड निवेशकों को नॉमिनी का नाम देने या इस विकल्प से हटने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है।