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RBI: सरकारी कामकाज से जुड़े आरबीआई के दफ्तर शनिवार और रविवार को भी खुलेंगे, करदाताओं की सुविधा के लिए फैसला
Fri, 22 Mar 2024 05:21 PM IST
कुमार विवेक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Fri, 22 Mar 2024 05:21 PM IST
सार
Reserve Bank of India: रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा है कि 30 मार्च और 31 मार्च को निर्धारित समय तक इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन किया जा सकता है। करदाताओं को अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली के माध्यम से लेनदेन 31 मार्च, 2024 को 24 घंटे तक जारी रहेगा।
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आरबीआई
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सरकारी कामकाज से जुड़े भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के कार्यालय और एजेंसी बैंकों की सभी नामित शाखाएं करदाताओं की सुविधा के लिए शनिवार (30 मार्च) और रविवार (31 मार्च) को सामान्य कामकाजी घंटों के दौरान अपने काउंटर खुले रखेंगे।
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रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष (2023-24) के लिए सरकारी खातों की वार्षिक क्लोजिंग को देखते हुए एक बयान में कहा कि दोनों दिन (30 मार्च और 31 मार्च) को निर्धारित समय तक इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन किया जा सकता है। करदाताओं को अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली के माध्यम से लेनदेन 31 मार्च, 2024 को 24 घंटे तक जारी रहेगा।
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सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों की सुविधा के लिए, देश भर में स्पेशल क्लियरिंग अभियान चलाने के लिए आवश्यक व्यवस्था भी की गई है।
सरकारी चेक के लिए 30 और 31 मार्च, 2024 को स्पेशल क्लियरिंग की जाएगी। एजेंसी बैंकों को सूचित किया जाता है कि सरकारी खातों से संबंधित सभी चेक इस तरह की मंजूरी पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के लेन-देन की आरबीआई को रिपोर्ट करने के संबंध में 31 मार्च की रिपोर्टिंग विंडो 1 अप्रैल, 2024 को रात 12 बजे तक खुली रहेगी।
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