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SBP: पाक के शीर्ष बैंकर का एलान, शरिया कानून के तहत देश में 2027 तक ब्याजमुक्त बैंकिंग सिस्टम करेंगे लागू

Tue, 30 May 2023 12:02 AM IST
वीरेंद्र शर्मा वर्ल्ड न्यूज, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड न्यूज, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: वीरेंद्र शर्मा Updated Tue, 30 May 2023 12:02 AM IST
सार

इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जमील अहमद ने कहा कि पाकिस्तान का सुरक्षा और विनिमय आयोग और केंद्रीय बैंक इस्लामिक वित्त क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सुधारों पर मिलकर काम कर रहे हैं।

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Pakistan aims to eliminate interest by 2027 as part of Islamic banking State Bank Governor
State Bank of Pakistan

विस्तार

पाकिस्तान का लक्ष्य 2027 तक इस्लामिक शरिया कानून के तहत अपनी बैंकिंग प्रणाली से ब्याज को खत्म करना है। देश के शीर्ष बैंकर ने सोमवार को यह बात कही।

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इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) के गवर्नर जमील अहमद ने कहा कि पाकिस्तान का विनिमय आयोग और केंद्रीय बैंक इस्लामिक वित्त क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सुधारों पर मिलकर काम कर रहे हैं।
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले एक दशक में इस्लामिक बैंकिंग में 24 फीसदी की वृद्धि हुई है, जिसमें इस्लामिक पूंजी बाजार लगभग तीन ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ गया है। अहमद ने कहा विकास देश की अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिति में सकारात्मक रूप से परिलक्षित हुआ है। एसबीपी के गवर्नर ने कहा कि शरिया अनुपालन के माध्यम से पूंजी बाजार से वित्त पोषण के लिए चर्चा चल रही है और कहा कि सरकार की वित्तीय आवश्यकताओं को शरिया अनुपालन बांड (सुकुक) जारी करने के माध्यम से भी पूरा किया जा सकता है।
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इस्लामिक बैंकिंग को एक बैंकिंग प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है जो इस्लाम की भावना, लोकाचार और मूल्य प्रणाली के अनुरूप है। यह इस्लामी शरिया द्वारा निर्धारित सिद्धांतों द्वारा शासित है। अहमद के अनुसार, पाकिस्तान ने 2.8 ट्रिलियन पीकेआर के सुकुक बांड जारी किए हैं, और सरकारी ऋण को सुकुक में बदलने के लिए एसबीपी के भीतर एक समिति बनाई गई है।

मुस्लिम लीग-नवाज सरकार ने शरिया कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती 
तत्कालीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज सरकार ने इस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। 23 दिसंबर, 1999 को सुप्रीम कोर्ट ने एफएससी के फैसले को बरकरार रखा और फिर से अधिकारियों को 30 जून, 2000 तक इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके बाद 2002 में शीर्ष अदालत में एक समीक्षा अपील दायर की गई और 24 जून, 2002 को संघीय शरीयत अदालत के फैसले को निलंबित कर दिया गया और मामले को ब्याज की व्याख्या के लिए एफएससी को वापस भेज दिया गया था।

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