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Tatkal Ticket: 1 जुलाई से केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही बुक कर सकेंगे तत्काल टिकट, रेल मंत्रालय का बयान

Wed, 11 Jun 2025 03:27 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Wed, 11 Jun 2025 03:27 PM IST
सार

Tatkal Ticket: 10 जून, 2025 के एक परिपत्र में मंत्रालय ने सभी क्षेत्रों को सूचित किया कि यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि तत्काल योजना का लाभ आम अंतिम उपयोगकर्ताओं को मिले। इसके तहत अब केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही तत्काल टिकट बुक करवा सकेंगे। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

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Only Aadhar authenticated users can book Tatkal tickets from July 1: Railway Ministry
तत्काल टिकट - फोटो : amarujala.com

विस्तार

रेल मंत्रालय ने बताया है कि एक जुलाई 2025 के बाद से केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही तत्काल योजना के तहत टिकट बुक कर सकेंगे। 10 जून, 2025 के एक परिपत्र में मंत्रालय ने सभी जोनल रेलवे को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि तत्काल योजना का लाभ आम अंतिम उपयोगकर्ताओं को मिले।

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मंत्रालय ने कहा, "01-07-2025 से तत्काल योजना के तहत टिकट भारतीय रेलवे खानपान व पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) की वेबसाइट/इसके ऐप के माध्यम से केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही बुक कर सकेंगे।" इसके बाद, 15 जुलाई 2025 से तत्काल बुकिंग के लिए आधार-आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण भी अनिवार्य कर दिया जाएगा।

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15 जुलाई से आधार आधारित ओटीपी वेरिफिकेशन भी होगा अनिवार्य

मंत्रालय के अनुसार 01 जुलाई 2025 से तत्काल योजना के तहत टिकट भारतीय रेलवे खानपान व पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) की वेबसाइट/इसके एप के माध्यम से केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही बुक कर सकेंगे। इसके बाद, 15 जुलाई 2025 से तत्काल बुकिंग के लिए आधार-आधारित ओटीपी वेरिफिकेशन भी अनिवार्य कर दिया जाएगा।


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सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है, "तत्काल टिकट भारतीय रेलवे के कम्प्यूटरीकृत पीआरएस (यात्री आरक्षण प्रणाली) काउंटरों/अधिकृत एजेंटों के माध्यम से बुकिंग के लिए केवल सिस्टम-जनरेटेड ओटीपी के वेरिफिकेशन के बाद ही उपलब्ध होंगे। यह ओटीपी बुकिंग के समय यूजर्स की ओर से दिए गए मोबाइल नंबर पर सिस्टम जरिए भेजा जाएगा। इस व्यवस्था को भी 15 जुलाई 2025 तक लागू किया जाएगा।"

पहले 30 मिनट के दौरान अधिकृत एजेंट्स भी बुक नहीं कर सकेंगे तत्काल टिकट

सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि भारतीय रेलवे के अधिकृत टिकटिंग एजेंट को तत्काल बुकिंग विंडो के पहले 30 मिनट के दौरान ओपनिंग डे तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी। खास तौर पर, उन्हें सुबह 10 बजे से 10.30 बजे तक वातानुकूलित श्रेणियों के लिए और सुबह 11 बजे से 11.30 बजे तक गैर-वातानुकूलित श्रेणियों के लिए तत्काल टिकट बुक करने से प्रतिबंधित किया जाएगा।

मंत्रालय ने रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र (सीआरआईएस) और आईआरसीटीसी को निर्देश दिया है कि वे प्रणाली में आवश्यक संशोधन करें और इन परिवर्तनों के बारे में सभी क्षेत्रीय रेलवे को सूचित करें। इसके अलावा, रेलवे की ओर से आश्वासन दिया गया है कि आम जनता को सूचित करने के लिए सभी उपलब्ध माध्यमों से इन बदलावों का व्यापक प्रचार किया जाएगा।

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