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ऑनलाइन ईपीएफ निकालना और आसान: नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब सिर्फ तीन श्रेणियों में होगी पीएफ राशि की निकासी

Mon, 05 Jan 2026 07:31 AM IST
शुभम कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शुभम कुमार Updated Mon, 05 Jan 2026 07:31 AM IST
सार

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ निकासी नियमों में बड़ा बदलाव किया है। पहले 13 श्रेणियों में बांटी गई राशि अब सिर्फ तीन श्रेणियों- अनिवार्य आवश्यकताएं, आवास और विशेष परिस्थितियों में ही निकाली जा सकेगी। आइए जानते है नए नियमों में क्या-क्या है?

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Online EPF withdrawal made easier Major changes in rules PF amount now withdrawn under only three categories
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने निकासी नियमों में आमूलचूल बदलाव किए हैं। पुराने नियमों के तहत निकासी को 13 श्रेणियों में बांटा गया था। अब इन्हें घटाकर केवल तीन मुख्य श्रेणियों में सीमित

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कर दिया गया है- अनिवार्य आवश्यकताएं, आवास की आवश्यकताएं और विशेष परिस्थितियां।

पूर्ण निकासी
आप इन स्थितियों में अपनी पूरी EPF राशि निकाल सकते हैं

  •      58 वर्ष की आयु पूरी होने पर या रिटायरमेंट पर।
  •      स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने पर।
  •      स्थायी विकलांगता या काम करने में पूरी तरह अक्षमता होने पर।
  •      स्थायी रूप से विदेश में बसने के लिए प्रवास करने पर।
  •      बेरोजगारी के दौरान: नौकरी छूटने के तुरंत बाद आप 75 फीसदी राशि निकाल सकते हैं, और शेष 25 प्रतिशत राशि 12 महीने की बेरोजगारी के बाद निकाली जा सकती है।
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  •      इसके अलावा, कंपनी बंद होने, छंटनी होने या नौकरी छोड़ने (बशर्ते दो महीने तक दूसरी नौकरी न ज्वाइन की हो) की स्थिति में भी।
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आंशिक निकासी
EPF योजना के पैरा 68 के तहत, आप कुछ खास जरूरतों के लिए आंशिक निकासी कर सकते हैं-

  • घर के लिए: पांच साल की सेवा के बाद घर खरीदने, बनाने या नवीनीकरण के लिए और 10 साल की सेवा के बाद होम लोन चुकाने या आवास के लिए आप 90 फीसदी तक राशि निकाल सकते हैं।
  • मेडिकल इमरजेंसी: खुद के, जीवनसाथी, माता-पिता या बच्चों के इलाज के लिए किसी न्यूनतम सेवा की आवश्यकता नहीं है। आप अपने छह महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर राशि निकाल सकते हैं।
  • शादी और शिक्षा: सात साल की सेवा के बाद, आप अपनी, बच्चों की या भाई-बहन की शादी के लिए, या बच्चों की उच्च शिक्षा (10वीं कक्षा के बाद) के लिए अपने योगदान का 50% तक निकाल सकते हैं।
  • रिटायरमेंट से पहले: 54 वर्ष की आयु पूरी होने पर या रिटायरमेंट से एक वर्ष पहले आप 90 फीसदी राशि निकाल सकते हैं।


EPF निकासी पर टैक्स का गणित
यदि आपने पांच साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, तो रिटायरमेंट, इस्तीफा या नौकरी बदलने (यदि बैलेंस ट्रांसफर किया गया हो) पर पूरी निकासी टैक्स-फ्री होती है। 

समय से पहले निकासी पर लगेगा टैक्स
यदि 5 साल की सेवा पूरी करने से पहले पैसा निकालते हैं, तो TDS कटेगा:

  • PAN देने पर: 30,000 रुपये से अधिक की निकासी पर 10% TDS।
  • PAN न देने पर: अधिकतम सीमा पर 34.608% TDS देना होगा।
  • TDS कब नहीं कटता: यदि निकासी 30,000 रुपये से कम है, या यदि आप PAN के साथ फॉर्म 15G/15H जमा करते हैं।

डिस्क्लेमर : अपना पैसा में छपे विचार, राय और निवेश संबंधी सुझाव अलग-अलग विशेषज्ञों, ब्रोकर फर्मों या रिसर्च संस्थानों के हैं। इनसे अखबार या उसके प्रबंधन की सहमति जरूरी नहीं है। कृपया किसी भी तरह का निवेश फैसला लेने से पहले अपने पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। इस जानकारी के आधार पर होने वाले किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी अखबार या उसके प्रबंधन की नहीं होगी।

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