फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   NSE phone tapping case: Court denies bail to ex-Mumbai Police Commissioner Pandey

NSE Phone Tapping Case: मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख को राहत नहीं, कोर्ट ने कहा- आरोप गंभीर, जमानत नहीं दे सकते

Thu, 04 Aug 2022 10:04 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Thu, 04 Aug 2022 10:04 PM IST
सार

इससे पहले अदालत ने संजय को मंगलवार को 16 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आरोप है कि एमटीएनएल फोन की अवैध टैपिंग टेलीग्राफ एक्ट के विपरीत थी।

विज्ञापन
NSE phone tapping case: Court denies bail to ex-Mumbai Police Commissioner Pandey
संजय पांडे - फोटो : ani

विस्तार

मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख संजय पांडे को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। बताया जा रहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) कर्मचारियों के अवैध फोन टैपिंग मामले में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है।

विज्ञापन


ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश सुनेना शर्मा ने आरोपी के वकीलों के तर्कों पर असहमति जताते हुए कहा कि मामले की जांच जारी है। उन पर गंभीर आरोप हैं। ऐसे में जमानत का आधार नहीं है। 
विज्ञापन


इससे पहले अदालत ने संजय को मंगलवार को 16 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आरोप है कि एमटीएनएल फोन की अवैध टैपिंग टेलीग्राफ एक्ट के विपरीत थी। इस उद्देश्य के लिए 4.54 करोड़ का भुगतान किया गया था, जो अपराध की आय है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed