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NSE Phone Tapping Case: मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख को राहत नहीं, कोर्ट ने कहा- आरोप गंभीर, जमानत नहीं दे सकते
Thu, 04 Aug 2022 10:04 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Thu, 04 Aug 2022 10:04 PM IST
सार
इससे पहले अदालत ने संजय को मंगलवार को 16 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आरोप है कि एमटीएनएल फोन की अवैध टैपिंग टेलीग्राफ एक्ट के विपरीत थी।
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संजय पांडे
- फोटो : ani
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विस्तार
मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख संजय पांडे को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। बताया जा रहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) कर्मचारियों के अवैध फोन टैपिंग मामले में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है।
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ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश सुनेना शर्मा ने आरोपी के वकीलों के तर्कों पर असहमति जताते हुए कहा कि मामले की जांच जारी है। उन पर गंभीर आरोप हैं। ऐसे में जमानत का आधार नहीं है।
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इससे पहले अदालत ने संजय को मंगलवार को 16 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आरोप है कि एमटीएनएल फोन की अवैध टैपिंग टेलीग्राफ एक्ट के विपरीत थी। इस उद्देश्य के लिए 4.54 करोड़ का भुगतान किया गया था, जो अपराध की आय है।
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