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फैसला: कर्मचारियों को दी गई कैंटीन सुविधा पर जीएसटी नहीं
Mon, 23 Aug 2021 02:29 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Mon, 23 Aug 2021 02:29 AM IST
सार
कर्मचारियों के हिस्से का पैसा कंपनी द्वारा लिया जा रहा है और उसे कैंटीन संचालक को भुगतान किया जा रहा है।
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जीएसटी
- फोटो : pixabay
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विस्तार
कैंटीन सुविधा के लिए अपने कर्मचारियों से वसूली गई रकम पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं वसूला जा सकता। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी (एएआर) ने यह फैसला सुनाया है।
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दरअसल टाटा मोटर्स ने इस मामले में एएआर की गुजरात पीठ का दरवाजा खटखटाया था। कंपनी ने पीठ से इस पर फैसला देने का आग्रह किया था कि कर्मचारियों से कैंटीन सुविधा के बदले वसूली गई मामूली रकम पर जीएसटी लागू होगी या नहीं।
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कंपनी ने यह भी पूछा था कि फैक्टरी में कर्मचारियों को उपलब्ध करवाई गईकैंटीन सुविधा पर इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी मिल सकता है या नहीं।
अपने फैसले में एएआर ने कहा कि टाटा मोटर्स ने अपने कर्मचारियों को कैंटीन की सुविधा दी है, जो कि किसी तीसरे पक्ष द्वारा संचालित किया जा रहा है। ऐसे में कैंटीन सुविधा के शुल्क का कुछ हिस्सा टाटा मोटर्स चुकी रही है, जबकि शेष हिस्सा उसके कर्मचारियों द्वारा चुकाया जा रहा है। कर्मचारियों के हिस्से का पैसा कंपनी द्वारा लिया जा रहा है और उसे कैंटीन संचालक को भुगतान किया जा रहा है।
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टाटा मोटर्स ने कहा कि इस इस दौरान वह कर्मचारियों से वसूले गए पैसे में से कोई लाभ नहीं कमाती। एएआर ने अपने फैसले में कहा कि जीएसटी कानून के तहत कैंटीन सुविधा के लिए जीएसटी पर आईटीसी बंद है और आवेदक पर यह स्वीकार्य नहीं है।