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Google Fine: गूगल को एनसीएलएटी से लगा झटका, 30 दिन में भरना पड़ेगा 1337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना

Wed, 29 Mar 2023 04:43 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Wed, 29 Mar 2023 04:43 PM IST
सार

Google Fine: एंड्रायड में अपनी मजबूत स्थिति के दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के सीसीआई के आदेश को एनसीएलटी ने बरकरार रखा है।

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NCLAT directs Google to comply with CCI order, deposit Rs 1,337-cr fine in 30 days
Google Bard - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने एंड्रायड में अपनी मजबूत स्थिति के दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में सीसीआई के आदेश को बरकरार रखा है। सीसीआई ने गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने बुधवार को कंपनी को जुर्माना भरने और आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का समय दिया है।

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गूगल पर अपने प्रभुत्व का इस्तमाल करते हुए बाजार को प्रभावित करने का आरोप  
बीते दिनों भारत में कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा पर नजर रखने वाली एजेंसी कॉम्पिटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पर अपने प्रमुत्व का इस्तमाल करते हुए बाजार को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए जुर्माना लगाया था। गूगल ने इस फैसले को एनसीएलएटी के सामने चुनौती दी थी। हालांकि गूगल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत करार दिया था।
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एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने 30 दिन में जुर्माना राशि जमा करने को कहा
एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति अशोक भूषण और सदस्य आलोक श्रीवास्तव की पीठ ने गूगल को निर्देशों का पालन करने और जुर्माना राशि तीस दिन के भीतर जमा करने को कहा है। एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश में कुछ संशोधन भी किये हैं। एनसीएलएटी ने गूगल की इस अपील को भी खारिज कर दिया है कि प्रतिस्पर्धा आयोग ने जांच में प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया है।

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पिछले साल 20 अक्तूबर को सीसीआई ने लगाया था गूगल पर जुर्माना
बता दें कि पिछले साल 20 अक्तूबर को सीसीआई ने गूगल को एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के मामले में अपने प्रभुत्व का लाभ लेते हुए गैर प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में शामिल होेने का आरोपी पाया था। सीसीआई ने गूगल पर 1,337.6 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। सीसीआई ने गूगल को अनुचित व्यापार गतिविधियों में शामिल होने से बचने की हिदायत भी दी थी। प्रतिस्पर्धा आयोग के इसी फैसले को अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती दी गई थी।

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