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मद्रास हाईकोर्ट: सड़क जाम करने वाले सफाई कर्मचारियों पर कार्रवाई का निर्देश, जनहित याचिका पर आया फैसला

Wed, 13 Aug 2025 01:28 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Wed, 13 Aug 2025 01:28 PM IST
सार

Madras High Court: मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के हड़ताली सफाई कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। आइए इस बारे में विस्तार से जानें।

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Madras High Court Orders Action Against Sanitation Workers Blocking Roads
मद्रास उच्च न्यायालय - फोटो : ANI

विस्तार

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के हड़ताली सफाई कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली मद्रास उच्च न्यायालय की प्रथम पीठ ने जिस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया उसमें सड़कों पर जाम, यातायात अव्यवस्था और वाहन चालकों व आम जनता को हो रही असुविधा का आरोप लगाया गया है।

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