मद्रास हाईकोर्ट: सड़क जाम करने वाले सफाई कर्मचारियों पर कार्रवाई का निर्देश, जनहित याचिका पर आया फैसला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Wed, 13 Aug 2025 01:28 PM IST
सार
Madras High Court: मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के हड़ताली सफाई कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। आइए इस बारे में विस्तार से जानें।
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मद्रास उच्च न्यायालय
- फोटो : ANI