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Business Updates: लोकसभा में केंद्रीय वस्तु व सेवा कर संशोधन विधेयक पास, होगा ये बदलाव
Tue, 19 Dec 2023 05:14 PM IST
कुमार विवेक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Tue, 19 Dec 2023 05:14 PM IST
सार
CGST Amendment Act 2023: केंद्रीय वस्तु व सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 को 13 दिसंबर, 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक केंद्रीय वस्तु व सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017 में संशोधन के लिए पारित किया गया है।
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सीजीएसटी।
- फोटो : Istock
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विस्तार
लोकसभा ने मंगलवार को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय वस्तु व सेवा कर अधिनियम में संशोधन से जुड़ा विधेयक पारित कर दिया। केंद्रीय वस्तु व सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 को 13 दिसंबर, 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक केंद्रीय वस्तु व सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017 में संशोधन के लिए पारित किया गया है। इस अधिनियम में वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति पर सीजीएसटी लगाने और संग्रह करने का प्रावधान है।
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लोकसभा ने अस्थायी कर संग्रह विधेयक 2023 किया पारित
लोकसभा ने 19 दिसंबर (मंगलवार) को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान करों के अनंतिम संग्रह विधेयक, 2023 को पारित कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया। यह विधेयक टैरिफ वर्गीकरण में बदलाव के साथ या उसके बिना सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क लगाने या बढ़ाने से संबंधित कानूनों का प्रावधान करेगा, जो एक निर्धारित समय के लिए तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।
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