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ITR: आज है आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख; 31 जुलाई की तारीख चूके तो 31 दिसंबर तक मिलेगा ये मौका

Mon, 31 Jul 2023 04:34 AM IST
कालीचरण Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Mon, 31 Jul 2023 04:34 AM IST
सार

अगर आप नियत तारीख को या उससे पहले रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो आयकर अधिनियम की धारा 234ए के तहत बकाया टैक्स पर हर महीने या महीने के कुछ हिस्से के लिए एक फीसदी की दर से ब्याज देना पड़ेगा।

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last date for filing ITR is 31st July, if it is missed then delayed ITR can be filed till 31st December, 2023
आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि - फोटो : iStock

विस्तार

 वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 है। अगर इस दिन भी आप आईटीआर भरने से चूक जाते हैं तो जुर्माने के साथ 31 दिसंबर, 2023 तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं। किसी वित्त वर्ष के लिए रिटर्न भरने की मूल समय-सीमा खत्म होने के बाद बिलेटेड रिटर्न भरने का मौका रहता है। 

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आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के तहत किसी आकलन वर्ष के लिए नियत समय-सीमा के भीतर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर धारा 234एफ के तहत जुर्माने के साथ बिलेटेड रिटर्न भरने की गुंजाइश रहती है। अगर आयकरदाता की कुल आय 5 लाख से अधिक नहीं है तो उसे 1,000 रुपये जुर्माना भरना होगा। आय 5 लाख से अधिक है तो 5,000 रुपये जुर्माना लगेगा। आय छूट सीमा (2.50 लाख) से कम है तो जुर्माना नहीं लगेगा। 30 जुलाई, 2023 तक 6 करोड़ से ज्यादा रिटर्न भरे गए। सिर्फ रविवार को शाम 6.30 बजे तक 26.76 लाख आईटीआर दाखिल किए गए। 
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दंड के साथ चुकाना होगा ब्याज
रिटर्न नहीं भरने पर जुर्माने की गणना नियत तिथि यानी 31 जुलाई, 2023 के बाद की तारीख से शुरू होती है। इसलिए, आईटीआर भरने में जितनी देरी होगी, जुर्माना उतना अधिक लगेगा। जुर्माने के साथ ब्याज भी लगेगा। अगर आप नियत तारीख को या उससे पहले रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो आयकर अधिनियम की धारा 234ए के तहत बकाया टैक्स पर हर महीने या महीने के कुछ हिस्से के लिए एक फीसदी की दर से ब्याज देना पड़ेगा। टैक्स नहीं चुकाने पर आईटीआर दाखिल नहीं किया जा सकता है।
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31 दिसंबर तक भी दाखिल नहीं किया तो...
अगर आप 31 दिसंबर, 2023 तक भी आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आयकर विभाग आपको कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है। अगर आपका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो आयकर विभाग अपने कानूनी अधिकार के अनुसार मामले में अभियोजन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इसमें संबंधित आयकरदाता को अधिकतम सात साल की कैद की सजा हो सकती है।


...तो समय पर आ जाएगा रिफंड
बैंक बाजार के सीईओ आदिल शेट्टी  का कहना है कि नुकसान से बचने के लिए निर्धारित समय पर आईटीआर जरूर भरें। समय पर रिटर्न दाखिल करने के कई फायदे हैं। इनमें एक है समय पर रिफंड आना। साथ ही, अगर आप निर्धारित तारीख तक आईटीआर दाखिल कर देते हैं तो आप अपने नुकसान को आगे के वित्त वर्षों के लिए कैरी फारवर्ड कर सकते हैं।  

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