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TCS: अगले महीने से विदेश यात्रा के समय टीसीएस का रखें ध्यान, इस दिन से लागू होगा नया नियम

Mon, 18 Sep 2023 05:48 AM IST
जलज मिश्रा कालीचरण, नई दिल्ली
कालीचरण, नई दिल्ली Published by: जलज मिश्रा Updated Mon, 18 Sep 2023 05:48 AM IST
सार

टीसीएस एक तरह का आयकर भुगतान है। इसे आप टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) या अग्रिम कर की तरह समझ सकते हैं। एक अक्तूबर, 2023 से विदेश यात्रा पर प्रति व्यक्ति सालाना 7 लाख रुपये से अधिक खर्च पर टीसीएस की सीमा सीधे 15 फीसदी बढ़ जाएगी।

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Keep TCS in mind while travelling abroad from next month new rule will be applicable from one october
जब आसमान में अचानक फट गया जहाज - फोटो : Pixabay

विस्तार

अगर आप अगले महीने यानी अक्तूबर में विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं तो अपनी जेब थोड़ी और ढीली करने के लिए तैयार रहें। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको अगले माह से अधिक कर चुकाना होगा। दरअसल, सरकार एक अक्तूबर, 2023 से 20 फीसदी टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) का नया नियम लागू करने वाली है। यह न सिर्फ विदेश यात्राओं पर लागू होगा बल्कि किसी दूसरे देश में किसी भी माध्यम से किए गए लेनदेन भी नए नियम के दायरे में आएंगे। विदेश यात्रा पैकेज खरीदने या विदेश में क्रेडिट-डेबिट कार्ड से सालाना 7 लाख रुपये से ज्यादा खर्च करने पर आपको 20 फीसदी टीसीएस का भुगतान करना पड़ेगा। अगर यह खर्च 7 लाख रुपये तक सीमित रहता है तो आपको सिर्फ 5 फीसदी टीसीएस ही चुकाना पड़ेगा।

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15 फीसदी बढ़ जाएगा खर्च
टीसीएस एक तरह का आयकर भुगतान है। इसे आप टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) या अग्रिम कर की तरह समझ सकते हैं। एक अक्तूबर, 2023 से विदेश यात्रा पर प्रति व्यक्ति सालाना 7 लाख रुपये से अधिक खर्च पर टीसीएस की सीमा सीधे 15 फीसदी बढ़ जाएगी। यानी 5 फीसदी की जगह 20 फीसदी कर चुकाना पड़ेगा। इसका असर विदेश में आपके कुल खर्च पर पड़ेगा।

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इन तरीकों से कर सकते हैं बचत

  1. विदेश यात्रा की योजना ऐसे बनाएं कि प्रति व्यक्ति कुल खर्च 7 लाख रुपये से अधिक न हो।
  2. अगर आप अंतरराष्ट्रीय वेबसाइट से इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के जरिये पैकेज की बुकिंग करते हैं तो टीसीएस से बच सकते हैं।
  3. आयकर विभाग की ओर से टूर पैकेज की परिभाषा तय नहीं की गई है। इसलिए, आप फ्लाइट व होटल बुकिंग उनकी वेबसाइट से सीधे करें तो टीसीएस चुकाने से बच जाएंगे। ध्यान रहे कि खर्च की सीमा 7 लाख रुपये से अधिक न हो।  
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रिफंड का कर सकते हैं दावा, जरूर लें प्रमाणपत्र
बलवंत जैन, कर एवं निवेश सलाहकार का कहना है कि टीसीएस भुगतान को अपनी कर देनदारी से एडजस्ट कर सकते हैं। कर देनदारी नहीं होने पर आईटीआर के जरिये रिफंड का दावा कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि भुगतान के बाद ट्रैवेल एजेंट या सेवाप्रदाता से टीसीएस प्रमाणपत्र लेना न भूलें। अगर नौकरीपेशा हैं और कंपनी आपका रिटर्न भरती है तो उसे टीसीएस प्रमाणपत्र जरूर दें ताकि वह आपकी टीडीएस देनदारी को एडजस्ट कर सके।

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