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Karnataka: विराट कोहली के स्वामित्व वाले रेस्टोरेंट पर मामला दर्ज; धूम्रपान के लिए अलग जगह न होने पर कार्रवाई

Mon, 02 Jun 2025 10:36 AM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Mon, 02 Jun 2025 10:36 AM IST
सार

मामला शनिवार को दर्ज किया गया। कथित तौर पर यह कार्रवाई सार्वजनिक धूम्रपान मानदंडों को लागू करने के लिए बंगलूरू सिटी पुलिस की ओर से चलाए गए एक विशेष अभियान का हिस्सा थी।

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Karnataka: Cubbon Park Police registered suo-moto case against Virat Kohli-owned restaurant in Bengaluru
विराट कोहली - फोटो : इंस्टाग्राम@virat.kohli

विस्तार

कर्नाटक में स्टार क्रिकेटर विराट कोहली के रेस्टोरेंट पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक, कब्बन पार्क पुलिस ने विराट कोहली के स्वामित्व वाले वन 8 कम्यून पब और रेस्टोरेंट के खिलाफ कॉटपा अधिनियम (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) के उल्लंघन के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। पब पर कॉटपा अधिनियम की धारा 4 और 21 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि रेस्टोरेंट में धूम्रपान के लिए कोई अलग से जगह निर्धारित नहीं की गई थी।

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सीओटीपीए की धारा 4 और 21 के बारे में जानिए
पब पर सीओटीपीए की धारा 4 और 21 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये धाराएं होटल, रेस्तरां और हवाई अड्डों जैसी कुछ जगहों पर निर्दिष्ट धूम्रपान क्षेत्र की अनुमति देती हैं। यह कार्रवाई कर्नाटक सरकार की ओर से हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और तंबाकू उत्पादों को खरीदने की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के ठीक एक दिन बाद हुई। राज्य सरकार के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024 को हाल ही में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली है।
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पहले भी कानूनी पचड़ों में फंसी वन8 कम्यून
यह पहली बार नहीं है, जब वन8 कम्यून कानूनी मुसीबत में फंस गया है। पिछले साल जून में पब और रेस्तरां के खिलाफ निर्धारित समय से अधिक समय तक संचालन करने के लिए मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद दिसंबर में बृहत बंगलूरू महानगर पालिका (BBMP) ने अग्नि सुरक्षा उल्लंघन और अग्निशमन विभाग से मंजूरी प्रमाण पत्र की कमी का आरोप लगाने वाली शिकायत के आधार पर नोटिस जारी किया था।

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