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Income Tax Last Date 2022: IT रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या है? नहीं भरने पर कितना लगेगा जुर्माना?
Mon, 11 Jul 2022 07:07 PM IST
विवेक दास
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: विवेक दास
Updated Mon, 11 Jul 2022 07:07 PM IST
सार
आप जिस कैटेगरी के टेक्सपेयर्स हैं उस कैटेगरी में रिटर्न दाखिल करने की अखिरी तारीख क्या है इस इसे आप नोट करके रख लें, क्योंकि अगर आपने तय समय के भीतर अपना टैक्स रिटर्न फाइन नहीं किया तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : social media
विस्तार
अगर आप एक अर्निंग इंडीविजुअल हैं तो आपको हर हाल में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है। यहां एक बात ध्यान देने वाली हे कि अलग-अलग कैटेगरी के टेक्सपेयर्स के लिए रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख भी अलग-अलग होती है
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ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि आप जिस कैटेगरी के टेक्सपेयर्स हैं उस कैटेगरी में रिटर्न दाखिल करने की अखिरी तारीख क्या है इस इसे आप नोट करके रख लें, क्योंकि अगर आपने तय समय के भीतर अपना टैक्स रिटर्न फाइन नहीं किया तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। हालांकि कभी-कभी सरकार करदाताओं राहत देने के लिए आईटीआई फाइल करने की तिथि को एक या दो बार परिस्थितियों को देखते हुए बढ़ाने का भी फैसला लेती है।
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आइए जानते हैं आईटीआर से जुड़ी वे कौन सी बातें हैं जिन्हें हम सब को ध्यान में रखना चाहिए-
1. नौकरीपेशा लोगों के लिए आईटीआर दाखिर करने की अंतिम तिथि हर हर साल की जुलाई महीने की 31 तारीख होती है।
2. अगर आप HUF (Hindu Undivided Family) कैटेगरी के टेक्सपेयर हैं तो आपके लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई ही होगी।
3. ऐसे सभी टेक्सपेयर्स जिनको अपने खातों की ऑडिट करवाने की जरूरत होती है, उनके लिए इनकम टैक्स दाखिल करने की आखिरी तिथि अक्टूबर 2022 होगी। इसके अंतर्गत इंडिवजुअल टैक्सपेयर्स, पार्टनरशिप फर्म के साझेदार, कंपनियां और अन्य तरह की संस्थाएं आती हैं। इस कैटेगरी के टेक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपना खाता ऑडिट करनावा जरूरी होता है।
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4. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 92ई के तहत किसी भी प्रकार का कारोबार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेनदेन भी करते हैं, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2022 होगी।
अगर आप समय पर आईटीआर रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो क्या होगा?
अगर आपने आयकर रिटर्न की तय तारीख तक अपना रिटर्न नहीं भरा तो आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपको जुर्माने और ब्याज के साथ देरी से रिटर्न दाखिल करने का मौका मिलता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 तक देरी से आईटीआर रिटर्न दाखिल करने पर किसी जुर्माने का प्रावधान नहीं था पर उसके बाद वित्त मंत्रालय ने नियम बदलकर तय समय तक रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है।
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 139 (4) के अनुसार आखिरी तिथि के बाद लेट फी के साथ टेक्सपेयर्स अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। ऐसे में इंडिविजुअल टेक्सपेयर्स अगर इस साल 31 जुलाई, 2022 के बाद अपना रिटर्न दाखिल करते हैं तो उन्हें 5000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर एक वित्तीय वर्ष के भीतर करदाता की आय 5 लाख रुपये से कम है तो उन्हें लेट फी के रूप में 1000 रुपये भुगतान करना पड़ेगा।
इसके अलावे अगर टेक्सपेयर या करदाता के ऊपर किसी तरह की टेक्स की देनदारी है तो आईटीआर देरी से फाइल करने पर उन्हें इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 234A के तहत बकाया टैक्स पर ब्याज भी भरना पड़ सकता है। इसे अंतिम तिथि खत्म होने के बाद पहले दिन से रिटर्न फाइन करने के दिन तक कैलकुलेट किया जाएगा। हालांकि, अगर करदाता के ऊपर टैक्स की कोई देनदारी नहीं है तो आपको किसी भी तरह के ब्याज का भुगतन नहीं करना पड़ेगा।