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ITR: व्यक्तिगत और कारोबारी लोग 31 जुलाई तक भर सकते हैं अपने रिटर्न, दो माह पहले ही जारी हुआ फॉर्म
Wed, 15 Feb 2023 04:04 PM IST
वीरेंद्र शर्मा
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Wed, 15 Feb 2023 04:04 PM IST
सार
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 10 फरवरी को एक अधिसूचना के माध्यम से फॉर्म जारी किया। इस बार फॉर्म दो माह पहले जारी हुआ है। हर साल अमूमन मार्च के अंत या अप्रैल के पहले हफ्ते में इसे जारी किया जाता है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
आयकर विभाग ने आईटीआर फार्म को लेकर अहम जानकारी दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बुधवार को कहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए के लिए आईटीआर फॉर्म जल्द ही उपलब्ध होगें। साथ ही ये फार्म एक अप्रैल से प्रभावी होंगे। विभाग ने बताया कि ये फार्म आगामी आकलन वर्ष की शुरुआत से रिटर्न दाखिल करने के लिए पहले ही नोटिपाई कर दिए गए हैं। बता दें कि करदाताओं की सुविधा के लिए और फाइलिंग को आसान बनाने के लिए बीते साल के आईटीआर फॉर्म की तुलना में इस साल के लिए आईटीआर फॉर्म में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन के कारण आवश्यक न्यूनतम बदलाव ही किए गए हैं।
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गौरतलब है कि किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए ITR फॉर्म मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में ही नोटिफाई किए जाते हैं। आयकर विभाग ने 2022-23 (आकलन वर्ष 2023-24) के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म जारी कर दिया है। इस बार आईटीआर-2 के कॉलम सात में क्रिप्टोकरेंसी जैसी वर्चुअल कमाई की जानकारी देनी होगी।
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 10 फरवरी को एक अधिसूचना के माध्यम से फॉर्म जारी किया। इस बार फॉर्म दो माह पहले जारी हुआ है। हर साल अमूमन मार्च के अंत या अप्रैल के पहले हफ्ते में इसे जारी किया जाता है। आईटीआर फॉर्म में वर्चुअल डिजिटल संपत्ति (वीडीए) के लिए नए शेड्यूल में विवरण की जरूरत होती है। जैसे, अधिग्रहण की तारीख, ट्रांसफर की तारीख (पूंजीगत लाभ), अधिग्रहण की लागत (उपहार के मामले में) आदि शामिल हैं। वीडीए से आय या लाभ अर्जित करने वालों को अब इन सभी विवरणों के साथ तैयार रहना चाहिए। बोर्ड ने कहा कि इसे 10 फरवरी को ही जारी किया गया था। इसमें एक से छह तक के फॉर्म होते हैं। साथ ही एक सत्यापन फॉर्म भी है। कारोबारी और व्यक्तिगत करदाता इसे 31 जुलाई तक भर सकते हैं।
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