फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   IndiGo to give compensation to Kevin Martin whose NASA dream broke know the full case

इंडिगो: छात्र की छूटी फ्लाइट, टूटा नासा का सपना, 1.60 लाख रुपये हर्जाना देगी कंपनी

Wed, 02 Jun 2021 04:20 PM IST
‌डिंपल अलावाधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलावाधी Updated Wed, 02 Jun 2021 04:20 PM IST
सार

इंडिगो बंगलूरू के छात्र केविन मार्टिन को 1.60 लाख रुपये का मुआवजा देगी। मार्टिन ने कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

विज्ञापन
IndiGo to give compensation to Kevin Martin whose NASA dream broke know the full case
इंडिगो - फोटो : FACEBOOK

विस्तार

बंगलूरू के छात्र केविन मार्टिन को विमानन कंपनी इंडिगो 1.60 लाख रुपये का मुआवजा देगी। यह मामला साल 2019 का है, जब मार्टिन ने कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। दरअसल केविन मार्टिन ने 2019 में आईआईटी गुवाहाटी के छात्र रहते हुए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की यात्रा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हुई परीक्षा पास की थी। लेकिन बंगलूरू से दिल्ली आने वाली उड़ान में उन्हें बैठने से रोक दिया गया था। इसकी वजह से वे अमेरिका नहीं जा पाए थे।

विज्ञापन


उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह केविन को एक लाख रुपये मुआवजा, 50 हजार रुपये मानसिक तनाव के लिए और 10 हजार रुपये केस की फीस दें। इसके साथ ही कंपनी उन्हें बंगलूरू से दिल्ली की टिकट राशि भी लौटाएगी। मालूम हो कि केविन जेईई मेन 2019 की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर थे।
विज्ञापन


जानिए पूरा मामला
10 अगस्त 2019 को मार्टिन अमेरिका जाने वाले थे। उन्हें सुबह 6.30 बजे उड़ान भरने के लिए सूचीबद्ध इंडिगो की एक फ्लाइट में सवार होना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिगो के ग्राउंड स्टाफ ने कथित तौर पर मार्टिन को बोर्ड पर चढ़ने से मना कर दिया। उनके पास एक वैध टिकट थी, तब भी वे उड़ान नहीं भर सके। कंपनी ने कहा था कि उड़ान ओवरबुक है। इंडिगो के कर्मचारियों ने उन्हें शाम को एक वैकल्पिक उड़ान की पेशकश दी, लेकिन इसकी वजह से वे अमेरिका के लिए अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट से चूक जाते। इस तरह उनका नासा का सपना टूट गया। उन्होंने इंडिगो के निदेशकों, इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड के खिलाफ 17 दिसंबर 2019 को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के साथ मामला उठाया।
विज्ञापन
विज्ञापन


इंडिगो का मानना है कि मामले को ओवरबुकिंग से संबंधित लागू दिशानिर्देशों के पूर्ण अनुपालन में संभाला गया था, जिसमें ग्राहक की उचित मुआवजे की पेशकश भी शामिल थी, जिसे ग्राहक ने अस्वीकार कर दिया था। इंडिगो अब इस मामले में कानून के अनुसार आवश्यक कदम उठाने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed