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सरकार का नया नियम, निर्यात के लिए दूध व दुग्ध उत्पादों की होगी कड़ी जांच
Wed, 11 Nov 2020 11:21 AM IST
डिंपल अलवधी
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: डिंपल अलवधी
Updated Wed, 11 Nov 2020 11:21 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : Pixabay
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दूध और दूध उत्पादों के निर्यातकों को निर्यात गुणवत्ता मानकों को लेकर सरकारी एजेंसी से प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। वाणिज्य मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार उसने यह भी अधिसूचित किया है कि दूध और दूध उत्पादों का निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण या जांच अथवा दोनों पर निर्भर करेगा।
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ऐसा नहीं करने पर प्रतिबंधित हो सकता है निर्यात
यह उन मामलों में लागू होगा जहां आयातक देशों को इस प्रकार के निर्यात प्रमाणपत्र की जरूरत है। मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार दूध और दूध उत्पाद अगर मानदंडों का अनुपालन नहीं करते हैं, उनके निर्यात को प्रतिबंधित किया जाएगा।
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निर्यात व्यापार में तेजी लाने के लिए है जरूरी
इस संदर्भ में वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि, 'निर्यात जांच परिषद (ईआईसी) से परामर्श के बाद केंद्र सरकार की यह राय है कि निर्यात व्यापार में तेजी लाने के लिए यह जरूरी है।' मंत्रालय ने कहा, 'इसलिए दूध और दूध उत्पाद अगर निर्धारित मानदंडों का अनुपालन नहीं करेंगे, उनके निर्यात को प्रतिबंधित किया जाएगा। निर्यात के लिए सभी दूध और दूध उत्पाद निर्यात गुणवत्ता प्रमाणपत्र से युक्त होंगे। इसे एजेंसी जारी करेगी।'
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यहां एजेंसी से तात्पर्य निर्यात जांच एजेंसियों से है, जिसका गठन केंद्र सरकार ने किया है। मंत्रालय ने संशोधित दूध और दूध उत्पाद निर्यात (गुणवत्ता, नियंत्रण, जांच और निगरानी) नियम भी जारी किया है।