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भारत-साइप्रस संशोधित कर संधि अप्रैल से प्रभावी

Sat, 17 Dec 2016 01:01 AM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली Updated Sat, 17 Dec 2016 01:01 AM IST
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India-Cyprus tax traety to come in force from April
tax

भारत और साइप्रस के बीच दोहरे कराधान से बचाव की संशोधित संधि (डीटीएए) को सरकार ने अधिसूचित कर दिया है और यह अगले  साल 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। इस संशोधित संधि के तहत निवेश के स्रोत पर पूंजीगत लाभ कर लगाया जाएगा।

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केंद्रीय वित्त मंत्रालय से शुक्रवार को यहां जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के अनुसार, दोनों पक्षों ने दोहरा कराधान बचाव संधि के कार्यान्वयन के लिए अपने यहां आंतरिक प्रक्रिया पूरी करने की सूचनाओं का आदान-प्रदान किया है।
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इसके साथ ही संशोधित डीटीएए भारत में 1 अप्रैल, 2017 को शुरू होने वाले वित्त वर्ष से प्रभावी होगी।

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