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Income Tax: विभाग बताएगा नई या पुरानी कर व्यवस्था में कौन अच्छी, वेबसाइट पर शुरू की टैक्स कैलकुलेटर सुविधा

Wed, 22 Feb 2023 05:18 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Wed, 22 Feb 2023 05:18 AM IST
सार

नई व्यवस्था में बदलाव वित्त वर्ष 2023-24 से लागू करने का प्रस्ताव है। इसमें छूट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख करना व स्टैंडर्ड डिडक्शन की अनुमति शामिल है।

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Income Tax Department will tell which is better in new or old tax regime
आयकर विभाग। - फोटो : एएनआई

विस्तार

आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर टैक्स कैलकुलेटर की नई सुविधा शुरू की है। इससे आयकरदाता अब यह पता लगा सकेंगे कि उनके लिए नई या पुरानी कर व्यवस्था में से कौन सी अच्छी है। दरअसल, ज्यादातर लोग अब भी इन दो कर व्यवस्थाओं के कारण भ्रम की स्थिति में हैं। इसके चलते सलाहकारों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इस कैलकुलेटर की मदद से लोगों को दोनों कर व्यवस्थाओं में टैक्स देनदारी के बारे में आसानी से पता चल सकेगा और इसके जरिए वे यह फैसला कर सकेंगे कि वे कौन सी व्यवस्था को चुनें।

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नई व्यवस्था में बदलाव वित्त वर्ष 2023-24 से लागू करने का प्रस्ताव है। इसमें छूट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख करना व स्टैंडर्ड डिडक्शन की अनुमति शामिल है।

वेबसाइट पर दी गई है पूरी जानकारी
पुरानी व्यवस्था के कॉलम में आपको वह सभी जानकारी देनी होगी, जो कटौती के योग्य है। उधर, नई व्यवस्था में केवल कुल आय और स्टैंडर्ड डिडक्शन की जानकारी मुहैया करानी होगी। अंत में आपको इस टैक्स कैलकुलेटर से यह पता चल सकेगा कि नई और पुरानी कर व्यवस्था में से आपके लिए कौन सी व्यवस्था अच्छी है। इस आधार पर आप अपनी पसंदीदा व्यवस्था का चयन कर सकते हैं।
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ऐसे काम करेगा कैलकुलेटर
कैलकुलेटर पहले कुल वेतन (दोनों व्यवस्था के तहत छूट वाले भत्ते काटने के बाद) से कटौती योग्य/छूट राशि (स्टैंडर्ड डिडक्शन को छोड़कर) जिसकी नई व्यवस्था में अनुमति नहीं है, वेतन और विशेष आयकर दर, ब्याज के अलावा अन्य आय के बारे में जानकारी मांगेगा। इसके लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट के होम पेज पर जाकर टैक्स कैलकुलेटर को चुनना होगा। फिर इसमें आपके सामने नई और पुरानी दोनों कर व्यवस्था का कॉलम होगा। इसमें आकलन वर्ष और वित्त वर्ष से लेकर अपनी पूरी व्यक्तिगत जानकारी देनी होगी। इसके साथ कुल वेतन, अन्य साधनों से कमाई की जानकारी भी देनी होगी।

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