फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Income Tax Department: To prevent tax evasion, the scope of Form 26AS has been expanded to include eight information related to taxpayers

आयकर विभाग: टैक्स चोरी रोकने के लिए फॉर्म 26एएस का दायरा बढ़ाकर इसमें करदाताओं से जुड़ी आठ जानकारियों को किया शामिल

Thu, 28 Oct 2021 06:28 AM IST
Kuldeep Singh बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Thu, 28 Oct 2021 06:28 AM IST
सार

आयकर विभाग ने बड़े लेनदेन की सूची का विस्तार करते हुए फॉर्म 26एएस में म्यूचुअल फंड के साथ विदेश में भेजे गए पैसे और आईटीआर के ब्योरे को शामिल कर दिया है। इसमें करदाताओं की पूरे साल की कर से जुड़ी जानकारियां शामिल होंगी। करदाता इसे अपने पैन नंबर का उपयोग कर आयकर विभाग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

विज्ञापन
Income Tax Department: To prevent tax evasion, the scope of Form 26AS has been expanded to include eight information related to taxpayers
income tax department - फोटो : wiki

विस्तार

टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए आयकर विभाग ने फॉर्म 26एएस का दायरा बढ़ाकर इसमें करदाताओं से जुड़ी 8 जानकारियों को शामिल कर दिया है। अब सरकार के पास फॉर्म 26एएस के जरिये करदाताओं की टैक्स छूट लेने के लिए निवेश से जुड़ी जानकारियों के साथ पूरी कुंडली होगी। 

विज्ञापन


सरकार के पास होगी करदाताओं के निवेश, बीमा और छूट संबंधी सभी जानकारियां
दरअसल, आयकर विभाग ने बड़े लेनदेन की सूची का विस्तार करते हुए फॉर्म 26एएस में म्यूचुअल फंड के साथ विदेश में भेजे गए पैसे और आईटीआर के ब्योरे को शामिल कर दिया है। इसमें करदाताओं की पूरे साल की कर से जुड़ी जानकारियां शामिल होंगी। करदाता इसे अपने पैन नंबर का उपयोग कर आयकर विभाग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।
विज्ञापन


रिटर्न भरना होगा आसान टैक्स चोरी पर लगेगी रोक
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 26 अक्तूबर को आयकर कानून की धारा 285बीबी के तहत फॉर्म 26एएस में रिपोर्ट की गई जानकारी के दायरे का विस्तार करते हुए आदेश जारी किया। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के निदेशक (प्रत्यक्ष एवं अंतरराष्ट्रीय कर) ओम राजपुरोहित ने कहा कि इस फॉर्म में सालाना सूचना ब्योरा में अतिरिक्त जानकारी से फेसलेस डिजिटल यानी अधिकारियों से आमना-सामना किए बिना आकलन सुगम होगा। इसमें नए विवरण से करदाताओं और टैक्स अधिकारियों दोनों को मदद मिलेगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


फॉर्म में 8 नए विवरण जुड़े

  • विदेश में भेजे गए पैसे की सूचना।
  • कर्मचारी की तरफ से दावा की गई टीडीएस कटौती के साथ वेतन का ब्योरा।
  • अन्य करदाताओं के आईटीआर में जानकारी।
  • पिछले वित्त वर्ष के लिए रिफंड पर ब्याज।
  • फॉर्म 61 जमा करने के बाद अगर करदाता को पैन मिलता है तो देनी होगी।
  • ऑफ मार्केट (निपटान नहीं हुए) लेनदेन।
  • म्यूचुअल फंड लाभांश से जुड़ा ब्योरा।
  • म्यूचुअल फंड की खरीद के बारे में सूचना।

नए पोर्टल पर मिलेगी टैक्स ऑडिट की सुविधा
आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए अपने नए पोर्टल पर 2019-20 और 2020-21 के लिए टैक्स ऑडिट उपयोगिता फॉर्म की सुविधा शुरू की है। 2020-21 (आकलन वर्ष 2021-22) में बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियां 10 करोड़ से अधिक हैं तो करदाताओं को खातों का ऑडिट कराना होगा। पेशेवरों के लिए सीमा 50 लाख है। 2020-21 के लिए ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 जनवरी, 2022 है। 2019-20 के लिए अवधि 15 जनवरी, 2021 थी। हालांकि, कंपनियां अब भी संशोधित टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल कर सकती हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed