{"_id":"589ff41b4f1c1b5a33d83c3b","slug":"income-tax-department-to-ask-about-cash-or-gift-recieved-above-20-thousand","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"नोटबंदी के बाद 20 हजार का गिफ्ट लिया या दिया है तो पढ़ लें खबर","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी ","slug":"business-diary"}}
नोटबंदी के बाद 20 हजार का गिफ्ट लिया या दिया है तो पढ़ लें खबर
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sun, 12 Feb 2017 12:16 PM IST
विज्ञापन
आयकर विभाग
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
8 नवंबर के बाद अगर आपने अपने किसी मित्र से 20 हजार रुपये से अधिक का कैश या गिफ्ट लिया है तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को एसएमएस या फिर ई-मेल के जरिए देनी होगी।
इसके साथ ही सरकार ने नोटबंदी के दौरान लोगों की ओर से जमा की गई रकम पर आयकर विभाग के एसएमएस और ई-मेल सवालों के जवाब देने की आखिरी तारीख पांच दिन बढ़ा कर 15 फरवरी कर दी है।
विज्ञापन
इसके साथ ही सरकार ने नोटबंदी के दौरान लोगों की ओर से जमा की गई रकम पर आयकर विभाग के एसएमएस और ई-मेल सवालों के जवाब देने की आखिरी तारीख पांच दिन बढ़ा कर 15 फरवरी कर दी है।
विज्ञापन
ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत मांगा जवाब
income tax department
आयकर विभाग ने हैशटेग ऑपरेशन क्लीन मनी के जरिये ट्वीट कर कहा है नोटबंदी के बाद कैश डिपोजिट के एवज में मांगे गए जवाब दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा कर 15 फरवरी कर दी है।
31 जनवरी को आयकर विभाग ऑपरेशन क्लीन मनी लांच किया था। जिसके तहत ऐसे 18 लाख आयकर निर्धारितियों को एसएमएस और ई-मेल भेज कर जवाब मांगे गए थे, जिन्होंने संदिग्ध तौर पर नोटबंदी के दौरान यानी 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक पांच लाख या इससे ऊपर की रकम जमा की थी।
31 जनवरी को आयकर विभाग ऑपरेशन क्लीन मनी लांच किया था। जिसके तहत ऐसे 18 लाख आयकर निर्धारितियों को एसएमएस और ई-मेल भेज कर जवाब मांगे गए थे, जिन्होंने संदिग्ध तौर पर नोटबंदी के दौरान यानी 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक पांच लाख या इससे ऊपर की रकम जमा की थी।
आयकर विभाग
इन लोगों को सवाल मिलने के दस दिनों के अंदर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन कर इस संबंध में आयकर विभाग के सवालों का जवाब देना था। अब 20,000 रुपये नकद गिफ्ट या दान के तौर पर स्वीकार किए जाने की स्थिति में भी विस्तृत जानकारी मुहैया कराने को कहा जाएगा।