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SC: 'बलपूर्वक कार्रवाई नहीं करेंगे', कांग्रेस से 1700 करोड़ की रिकवरी पर आयकर विभाग ने कही ये बात

Mon, 01 Apr 2024 02:47 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Mon, 01 Apr 2024 02:47 PM IST
सार

आयकर विभाग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 1700 करोड़ रुपये की रिकवरी के मामले में लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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income tax department said in supreme court no coercive action will be taken against congress during lok sabha
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

आयकर विभाग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आयकर मामले में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बलपूर्वक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आयकर विभाग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कहा कि 1700 करोड़ रुपये की रिकवरी के मामले में लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। आयकर विभाग ने मामले की सुनवाई जून तक टालने की मांग की। मेहता ने कहा कि 'हम नहीं चाहते कि चुनाव के दौरान किसी राजनीतिक पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करें।'
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कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका
आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के सामने आयकर विभाग की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना बयान दर्ज कराया। मेहता ने कहा कि कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है और चूंकि चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने आयकर विभाग के इस कदम का स्वागत किया। 
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कांग्रेस ने लगाए ये आरोप
आयकर विभाग ने रविवार को कांग्रेस पार्टी को नया नोटिस भेजा था, जिसमें 1745 करोड़ रुपये के टैक्स के भुगतान की मांग की गई थी। इसके साथ ही आयकर विभाग कांग्रेस पार्टी को कुल 3567 करोड़ रुपये की रिकवरी का नोटिस भेज चुका है। ताजा नोटिस 2014-15 (663 करोड़ रुपये) और 2015-16 (करीब 664 करोड़ रुपये), 2016-17 (करीब 417 करोड़ रुपये) से संबंधित है। कांग्रेस का आरोप है कि अधिकारियों ने राजनीतिक दलों को मिलने वाली कर छूट खत्म कर दी है और पार्टी पर टैक्स लगा दिया है। कांग्रेस नेताओं से जब्त की गई डायरियों में जो तीसरे पक्ष की एंट्रियां हैं, उनके लिए भी कांग्रेस पर टैक्स लगा दिया गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कर अधिकारियों ने पिछले वर्षों से संबंधित टैक्स डिमांड के लिए पार्टी के खातों से 135 करोड़ रुपये पहले ही निकाल लिए हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। 
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