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Income Tax: 'भारत-मॉरीशस कर संधि प्रोटोकॉल पर काम बाकी', अनुमोदित-अधिसूचित किए जाने पर IT विभाग ने कही ये बात

Fri, 12 Apr 2024 11:01 PM IST
आदर्श शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: आदर्श शर्मा Updated Fri, 12 Apr 2024 11:01 PM IST
सार

आयकर विभाग ने कहा कि जब भी प्रोटोकॉल लागू होगा, जहां भी आवश्यक होगा, समाधान किया जाएगा। ऐतिहासिक रूप से, 2016 तक भारतीय कंपनियों में शेयरों की बिक्री से पूंजीगत लाभ की गैर-कर देयता के कारण मॉरीशस भारत में निवेश में शामिल होने के लिए एक पसंदीदा क्षेत्राधिकार रहा है।

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Income Tax Department: Amended India-Mauritius tax treaty protocol yet to be ratified, notified
निर्मला सीतारमण - फोटो : PTI

विस्तार

आयकर विभाग ने शुक्रवार को कहा कि दोहरे कराधान बचाव समझौते पर संशोधित भारत-मॉरीशस प्रोटोकॉल को अभी तक विभाग द्वारा अनुमोदित और अधिसूचित नहीं किया गया है। भारत और मॉरीशस ने 7 मार्च, 2024 को डीटीएए में एक संशोधन पर हस्ताक्षर किए और समझौते में एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण (पीपीटी) को शामिल किया, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करके कर से बचाव को कम करना है कि संधि के लाभ केवल वास्तविक उद्देश्य वाले लेनदेन के लिए दिए जाते हैं।
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'संशोधित भारत-मॉरीशस डीटीएए पर कुछ चिंताएं उठाई गई'
ऐसी चिंताएं थीं कि मॉरीशस के रास्ते आने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशों को कर अधिकारियों द्वारा अधिक जांच का सामना करना पड़ेगा। साथ ही, ऐसी आशंकाएं भी थीं कि पिछले निवेशों को संशोधित प्रोटोकॉल द्वारा कवर किया जा सकता है। सोशल मीडिया पोस्ट में आईटी विभाग ने कहा कि हाल ही में संशोधित भारत-मॉरीशसडीटीएए पर कुछ चिंताएं उठाई गई है। 
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जब भी लागू होगा समाधान किया जाएगा- आयकर विभाग
आयकर विभाग ने कहा कि जब भी प्रोटोकॉल लागू होगा, जहां भी आवश्यक होगा, समाधान किया जाएगा। ऐतिहासिक रूप से, 2016 तक भारतीय कंपनियों में शेयरों की बिक्री से पूंजीगत लाभ की गैर-कर देयता के कारण मॉरीशस भारत में निवेश में संलग्न होने के लिए एक पसंदीदा क्षेत्राधिकार रहा है।
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भारत में पूंजीगत लाभ पर कर लगाने का दिया अधिकार
2016 में भारत और मॉरीशस ने एक संशोधित कर समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने भारत को 1 अप्रैल, 2017 से शुरू होने वाले द्वीप राष्ट्र के माध्यम से शेयरों में लेनदेन पर भारत में पूंजीगत लाभ पर कर लगाने का अधिकार दिया।  इंडसलॉ के पार्टनर लोकेश शाह ने कहा कि भारत-मॉरीशस कर संधि में अब पीपीटी परीक्षण शुरू होने से, भारत में कर अधिकारी टीआरसी (मॉरीशस कर अधिकारियों द्वारा कर निवास प्रमाण पत्र) से परे देखने की संभावना रखते हैं और भारत-मॉरीशस के लाभ को अस्वीकार करने की क्षमता रखेंगे। 
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