{"_id":"65fd20964935c3aaa50233ba","slug":"hc-admits-cbi-s-appeal-challenging-acquittal-of-a-raja-others-in-2g-scam-case-2024-03-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"2जी घोटाला: ए राजा व अन्य को झटका, बरी किए जाने को चुनौती देने वाली CBI की अपील को हाई कोर्ट ने स्वीकार किया","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}
2जी घोटाला: ए राजा व अन्य को झटका, बरी किए जाने को चुनौती देने वाली CBI की अपील को हाई कोर्ट ने स्वीकार किया
Fri, 22 Mar 2024 11:40 AM IST
कुमार विवेक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Fri, 22 Mar 2024 11:40 AM IST
सार
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि रिकॉर्ड में लाई गई सामग्री और पक्षकारों के वकीलों की दलीलों के आधार पर सीबीआई की ओर से दृष्टया मामला बनता है। इसके लिए गहन जांच की आवश्यकता है और अपील पर विस्तार से सुनवाई की आवश्यकता है।
विज्ञापन
कनीमोझी व ए राजा
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, कंपनियों और अन्य को बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की अपील शुक्रवार को स्वीकार कर ली।
विज्ञापन
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि रिकॉर्ड में लाई गई सामग्री और पक्षकारों के वकीलों की दलीलों के आधार पर सीबीआई की ओर से दृष्टया मामला बनता है। इसके लिए गहन जांच की आवश्यकता है और अपील पर विस्तार से सुनवाई की आवश्यकता है। पीठ ने इसके साथ ही अपील की अनुमति दी और इस मामले को मई में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
विज्ञापन
सीबीआई ने नीचली अदालत के फैसले पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने के लिए 2018 में अपील दायर की थी। इस मामले में जज ने बीते 14 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।
विज्ञापन
विशेष अदालत ने 21 दिसंबर, 2017 को राजा, द्रमुक सांसद कनिमोझी व अन्य को 2जी घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी के मामलों में बरी कर दिया था।