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GST News: रेडिमेड कपड़े और फुट वेयर खरीदना होगा महंगा, जीएसटी दरों में हुआ इजाफा, जानें कब से होंगी लागू

Sat, 20 Nov 2021 05:42 PM IST
दीपक चतुर्वेदी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Sat, 20 Nov 2021 05:42 PM IST
सार

GST Rates Increased: रेडिमेड कपड़े, टेक्सटाइल और फुटवियर खरीदना जनवरी 2022 से महंगा हो जाएगा। सरकार ने रेडिमेड कपड़ों, टेक्सटाइल और फुटवियर जैसे फिनिस्ड प्रोडक्टर पर जीएसटी दरें 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया है। यह बढ़ी हुई दरें जनवरी 2022 से लागू होंगी।

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GST rates increased on readymade garments textiles and footwear know when will be applicable
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock

विस्तार

रेडिमेड कपड़े, टेक्सटाइल और फुटवियर खरीदना जनवरी 2022 से महंगा हो जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स यानी सीबीआईसी (CBIC) की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति के मुताबिक इन उत्पादों पर जीएसटी दरों में इजाफा किया गया है। 

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इस संबंध में जारी रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने रेडिमेड कपड़ों, टेक्सटाइल और फुटवियर जैसे फिनिस्ड प्रोडक्टर पर जीएसटी दरें 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया है। यह बढ़ी हुई दरें जनवरी 2022 से लागू होंगी। फैब्रिक्स पर जनवरी 2022 से जीएसटी दरें 5 फीसदी 12 फीसदी हो जाएगी। इसी तरह किसी भी मूल्य के बने बनाए कपड़े पर जीएसटी की दरें भी 12 फीसदी हो जाएगी। गौरतलब है कि पहले 1000 रुपये से ज्यादा मूल्य के कपड़ो पर 5 फीसदी जीएसटी लगता था।
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दूसरे टेक्सटाइल (बुने हुए कपड़े, सेन्थेटिक यार्न, पाइल फैब्रिक्स, ब्लैंकेट्स, टेंट, टेबल क्लोथ जैसे दूसरे टेक्सटाइल) पर भी जीएसटी दर 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दी गई है। इसके अलावा, किसी भी मूल्य के फुटवेयर पर लागू जीएसटी दर भी 12 फीसदी कर दी गई है। क्लोदिंग मैन्यूफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआई) ने इस पर 19 नवंबर को टिप्पणी करते हुए कहा है कि अपेरल्स पर जीएसटी दर बढ़ाने का सरकार का निर्णय बहुत ही निराशाजनक है।

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