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कोरोना का कहर: एयर इंडिया के 56 कर्मचारियों की हुई मौत, मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 10-10 लाख रुपये

Thu, 22 Jul 2021 04:42 PM IST
‌डिंपल अलावाधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलावाधी Updated Thu, 22 Jul 2021 04:42 PM IST
सार

कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 14 जुलाई तक एयर इंडिया के 56 कर्मचारियों की मौत हुई। कोविड के कारण मौत होने पर हर स्थायी कर्मचारी के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया।

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government said that 56 Air India employees lost lives due to coronavirus
एयर इंडिया - फोटो : PTI

विस्तार

केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री वीके सिंह ने गुरुवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 14 जुलाई तक एयर इंडिया के 56 कर्मचारियों की मौत हुई थी। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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हर स्थायी कर्मचारी के परिवार को 10 लाख का मुआवजा
सिंह ने बताया कि, 'कोविड-19 से एयर इंडिया के 3,523 कर्मचारी संक्रमित हुए। 14 जुलाई 2021 तक इनमें से 56 कर्मचारियों की मौत हो गई थी।' मंत्री ने कहा कि कोविड प्रभावित कर्मचारियों और उनके परिवारों के हितों की रक्षा करने के लिए एयर इंडिया की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोविड के कारण मौत होने पर हर स्थायी कर्मचारी के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया।
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एक दिन में सामने आए 41,383 नए मामले
भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी है। देश में एक दिन में कोविड-19 के 41,383 नए मामले आने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3,12,57,720 पर पहुंच गई जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 4,09,394 दर्ज की गई। बता दें, इस बीमारी का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में यह लगातार दूसरे दिन वृद्धि है।
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31 जुलाई तक जारी रहेगा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध
कोरोना वायरस महामारी के चलते नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने भारत में शेड्यूल अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों की आवाजाही पर प्रतिबंध 31 जुलाई 2021 तक बढ़ाया है। यह प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय ऑल-कार्गो संचालन और विशेष रूप से विमानन नियामक द्वारा अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा। चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल समझौतों के तहत चलने वाली उड़ानें जारी रहेंगी। 


कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगेगा जुर्माना
हाल ही में डीजीसीए ने कहा था कि सभी हवाई अड्डे के परिचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि हवाई अड्डे पर और यात्रा के दौरान लोगों ने मास्क सही तरीके से पहना है या नहीं। साथ ही हवाई अड्डे के परिसर में सुरक्षित शारीरिक दूरी भी बनाए रखनी होगी। डीजीसीए ने एयरलाइंस को अचानक जांच करने का निर्देश भी दिया। अगर एयरलाइंस विमान के अंदर नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं करा पाती हैं, तो उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ ही, यदि कोई व्यक्ति बार-बार चेतावनी के बावजूद नहीं मानता है तो उसके साथ 'अनियंत्रित यात्री' जैसा व्यवहार किया जाएगा।

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