फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Google appeals to Supreme Court to quash CCI directives in Android case Report

Google: गूगल ने सुप्रीम कोर्ट से CII के निर्देशों को रद्द करने की अपील की, लगा था 1336 करोड़ का जुर्माना

Tue, 27 Jun 2023 05:59 AM IST
गुलाम अहमद एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Published by: गुलाम अहमद Updated Tue, 27 Jun 2023 05:59 AM IST
सार

पिछले साल अक्तूबर में सीसीआई ने गूगल को अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर मोबाइल निर्माताओं पर लगाए प्रतिबंधों को भी हटाने का निर्देश दिया था, जिसमें गूगल के कुछ एप को मोबाइल में पहले से ही इंस्टाल करना जरूरी होता है।

विज्ञापन
Google appeals to Supreme Court to quash CCI directives in Android case Report
Google - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दिग्गज बहुराष्ट्रीय टेक कंपनी गूगल ने सुप्रीम कोर्ट से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की ओर से कंपनी के खिलाफ दिए गए सभी निर्देशों को रद्द करने का अनुरोध किया है। सीसीआई ने गूगल को एंड्रॉयड बाजार में अपने दबदबे के दुरुपयोग का दोषी ठहराते हुए उसे 10 कड़े निर्देश दिए थे और 16.1 करोड़ डॉलर (1,336 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया था, जिसका कंपनी ने भुगतान कर दिया था।

विज्ञापन


सूत्रों के मुताबिक, सोमवार को गूगल ने शीर्ष कोर्ट में दलील दी है कि उसने मार्केट में अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल नहीं किया है और उसे जुर्माना चुकाने के लिए जिम्मेदार नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही कंपनी ने यह भी बताने की अनुमति मांगी है कि एंड्रॉयड से कैसे उपयोगकर्ताओं और एप डवलपर्स को फायदा मिला है।
विज्ञापन


सीसीआई ने मोबाइल निर्माताओं पर पाबंदियों को हटाने का दिया था निर्देश
पिछले साल अक्तूबर में सीसीआई ने गूगल को अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर मोबाइल निर्माताओं पर लगाए प्रतिबंधों को भी हटाने का निर्देश दिया था, जिसमें गूगल के कुछ एप को मोबाइल में पहले से ही इंस्टाल करना जरूरी होता है। देश में 60 करोड़ स्मार्टफोन्स में से लगभग 97 फीसदी एंड्रॉयड पर चलते हैं। इस साल मार्च में, एक न्यायाधिकरण ने गूगल को इस मामले में कुछ राहत देते हुए कंपनी को दिए गए 10 निर्देशों में से चार को खारिज कर दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


अब कंपनी ने शीर्ष अदालत से उसके खिलाफ सीसीआई के शेष निर्देशों को रद्द करने की अपील की है। न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ सीसीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की है और कंपनी को मिली राहत को रद्द करने का आग्रह किया है। हालांकि, सीसीआई की तरफ से इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed