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निर्मला सीतारमण: कोविड टीके पर पूरी तरह से नहीं हट सकता GST, ऐसा करने से महंगी होगी दवा
Mon, 10 May 2021 10:00 AM IST
डिंपल अलावाधी
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: डिंपल अलावाधी
Updated Mon, 10 May 2021 10:00 AM IST
सार
निर्मला सीतारमण ने कोविड टीका, दवाओं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) हटाने पर कहा कि इसके हटने से ये जीवन रक्षक दवाएं और सामान खरीदारों के लिए महंगे हो जाएंगे।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- फोटो : ANI
विस्तार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड टीका, दवाओं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) हटाने पर कहा कि इसके हटने से ये जीवन रक्षक दवाएं और सामान खरीदारों के लिए महंगे हो जाएंगे। इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी हटने पर इनके विनिर्माताओं को उत्पादन में प्रयोग किए गए कच्चे/मध्यवर्ती माल व सामग्री पर चुकाए गए कर के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिल पाएगा।
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वर्तमान में इतना लगता है जीएसटी
वर्तमान में टीके की घरेलू आपूर्ति और वाणिज्यिक आयात करने पर पांच फीसदी की दर से जीएसटी लगता है। वहीं कोविड दवाओं और आक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर 12 फीसदी की दर से जीएसटी लागू है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसी तरह की मांग की है।
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जीएसटी हटाने से नहीं मिलेगा इनपुट कर क्रेडिट का लाभ
सीतारमण ने इन सामानों पर जीएसटी से छूट दिए जाने की मांग को लेकर ट्वीट में जवाब देते हुए कहा, 'यदि टीके पर पूरे पांच फीसदी की छूट दे दी जाती है तो टीका विनिर्माताओं को कच्चे माल पर दिए गए कर के लिए इनपुट कर क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा और वह पूरी लागत को ग्राहकों, नागरिकों से वसूलेंगे। पांच फीसदी की दर से जीएसटी लगने से विनिर्माताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ मिलता है और यदि आईटीसी अधिक होता है तो वह रिफंड का दावा कर सकते हैं। इसलिए टीका विनिर्माताओं को जीएसटी से छूट दिए जाने का उपभोक्ताओं को नुकसान होगा।'
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सीतारमण ने कहा कि यदि एकीकृत जीएसटी (आईजीएसीटी) के रूप में किसी सामान पर 100 रुपये की प्राप्ति होती है तो इसमें से केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी के तौर आधी-आधी रकम दोनों के खाते में जाती है इसके अलावा केंद्र को केंद्रीय जीएसटी के तौर पर मिलने वाली राशि में से 41 फीसदी हिस्सा भी दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक 100 रुपये में से 70.50 रुपये की राशि राज्यों का हिस्सा होता है।
15/ If full exemption from GST is given, vaccine manufacturers would not be able to offset their input taxes and would pass them on to the end consumer/citizen by increasing the price.@ANI @PIB_India @PIBKolkata
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) May 9, 2021
वित्त मंत्री का ममता बनर्जी को जवाब
बता दें कि बनर्जी ने पीएम को लिखे पत्र में कुछ कोविड राहत सामग्रियों पर से जीएसटी और सीमा शुल्क जैसे अन्य करों को हटाने की मांग की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र को लेकर कहा कि तीन मई को जारी एक आदेश में कोविड-19 राहत सामग्रियों की एक सूची को सीमा शुल्क से राहत दी जा चुकी है। आगे सीतारमण ने कहा कि बनर्जी को देखना चाहिए कि आपकी सूची में जो वस्तुएं हैं वो पहले ही इसमें शामिल हैं।
बनर्जी ने प्रधानमंत्री से किया आग्रह
ममता बनर्जी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे कोविड-19 महामारी से लड़ने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और दवाइयों पर सभी तरह के करों और सीमा शुल्क में छूट देने का अनुरोध किया। उन्होंने पत्र में कहा कि, 'बड़ी संख्या में संगठन, लोग और परोपकारी एजेंसियां सिलिंडर, कंटेनर और कोविड संबंधित दवाएं दान देने के लिए आगे आई हैं। कई दानदाताओं ने इन पर सीमा शुल्क, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी से छूट देने पर विचार करने के लिए राज्य सरकार का रुख किया है। चूंकि इनकी कीमतें केंद्र सरकार के कार्य क्षेत्र में आती है तो मैं अनुरोध करती हूं कि इन सामान पर जीएसटी/सीमा शुल्क और अन्य ऐसे ही शुल्कों तथा करों से छूट दी जाए ताकि कोविड-19 महामारी के कुशल प्रबंधन में उपरोक्त जीवनरक्षक दवाओं और उपकरणों की आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिल सके।