Pension: ईपीएस पेंशनभोगियों के लिए बड़ा एलान, 1 जनवरी से भारत में कहीं भी किसी भी बैंक शाखा से मिलेगी पेंशन
सीपीपीएस पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगा, भले ही पेंशनभोगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाएं या अपना बैंक या शाखा बदल लें। यह उन पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं।
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ईपीएस पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2025 से भारत में कहीं भी किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से पेंशन मिलेगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने बुधवार को यह एलान किया। मंडाविया ने बताया कि ईपीएफ कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सीपीपीएस के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीकृत प्रणाली स्थापित की जाएगी जो पूरे भारत में किसी भी बैंक, किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन वितरण को सक्षम बनाएगा।
सरकार पेंशनभोगियों की मदद के लिए प्रतिबद्ध: मंडाविया
केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा, "केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) की मंजूरी ईपीएफओ के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।" मंडाविया ने कहा कि यह कदम यह ईपीएफओ को अधिक मजबूत, उत्तरदायी और तकनीक-सक्षम संगठन में बदलने के हमारे प्रयासों की दिशा एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि हम ईपीएफओ सदस्यों और पेंशनभोगियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
78 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को मिलेगा लाभ
श्रम व रोजगार मंत्रालय के अनुसार केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशनभोगियों को लाभ होने की उम्मीद है। उन्नत आईटी और बैंकिंग प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके, यह पेंशनभोगियों को अधिक कुशल, निर्बाध और उपयोगकर्ता के लिहाज से अनुकूल अनुभव प्रदान करेगा।
सीपीपीएस पूरे भारत में पेंशन का वितरण करेगा सुनिश्चित
सीपीपीएस पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगा, भले ही पेंशनभोगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाएं या अपना बैंक या शाखा बदल लें। यह उन पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं। यह सुविधा 1 जनवरी 2025 से ईपीएफओ के चल रहे आईटी आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज्ड आईटी इनेबल्ड सिस्टम (सीआईटीईएस 2.01) के हिस्से के रूप में शुरू की जाएगी।
अगले चरण में आधार आधारित भुगतान प्रणाली भी शुरू होगी
श्रम व रोजगार मंत्रालय ने बताया कि अगले चरण में, सीपीपीएस एक आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) को भी सक्षम करेगा। सीपीपीएस मौजूदा पेंशन संवितरण प्रणाली से एक आदर्श बदलाव है जो विकेंद्रीकृत है, जिसमें ईपीएफओ का प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते रखता है। पेंशनभोगियों को पेंशन शुरू होने के समय किसी भी सत्यापन के लिए शाखा में जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी और पेंशन जारी होने पर तुरंत जमा कर दी जाएगी। इसके अलावा, ईपीएफओ को उम्मीद है कि नई प्रणाली में जाने के बाद पेंशन वितरण की उल्लेखनीय लागत में कमी आएगी।