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ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर शिकंजा: पांच राज्यों में ईडी का छापा; 4000 करोड़ अवैध तरीके से विदेश भेजने का खुलासा
Wed, 24 May 2023 10:34 PM IST
शिव शरण शुक्ला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Wed, 24 May 2023 10:34 PM IST
सार
केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा है कि उसने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत के चलाए गए अभियान में यह कार्रवाई की। इस दौरान 19.55 लाख रुपये और 22,600 डॉलर से अधिक की नकदी जब्त की गई है।
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ईडी
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर धन का हेर-फेर करने वाली कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय ने दूसरे देशों में पंजीकृत और भारत में संचालित ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और वेबसाइटों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली और चार अन्य राज्यों में 25 जगहों पर छापे मारे हैं। छापेमारी के दौरान ईडी ने कहा कि कार्रवाई में इन कंपनियों की ओर से अवैध तरीके से 4,000 करोड़ रुपये विदेश भेजे जाने का पता चला है।
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छापेमारी के बाद ईडी ने एक बयान भी जारी किया। जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा है कि उसने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत के चलाए गए अभियान में यह कार्रवाई की। इस दौरान 19.55 लाख रुपये और 22,600 डॉलर से अधिक की नकदी जब्त की गई है। साथ ही 55 बैंक खातों को भी सीज किया गया है। इस दौरान मामले से जुड़े कई आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए गए हैं। साथ ही जांच एजेंसियों से बचने के लिए कंपनियों की ओर से अपनाए गए तरीकों का भी खुलासा हुआ है।
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बयान के मुताबिक 22-23 मई को जिन 25 स्थानों पर तलाशी ली गई है, उनमें दिल्ली में 11, गुजरात में 7, महाराष्ट्र में 4, मध्य प्रदेश में 2 और आंध्र प्रदेश में एक स्थान शामिल है। ये कंपनियां कुराकाओ, माल्टा और साइप्रस जैसे छोटे-छोटे द्वीपीय देशों में पंजीकृत हैं। लेकिन इन कंपनियों ने छद्म व्यक्तियों के नाम पर, जिनका ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों से कुछ लेना देना नहीं है, भारत के बैंकों में खाते खोल रखे हैं।
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आंध्र प्रदेश पुलिस ने तीन मलेशियाई नागरिकों को किया गिरफ्तार
आंध्र प्रदेश पुलिस ने तीन मलेशियाई नागरिकों को लोन ऐप घोटाला मामले गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान योंग लुई जिंग, चू काई लुन और थियागराजन कासी के रूप में हुई है। आरोपियों पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों ने भारत, पाकिस्तान और नेपाल, बांग्लादेश और थाईलैंड समेत 8 देशों में लोगों को निशाना बनाया था।