ईडी ने कसा भगोड़े मेहुल चोकसी पर शिकंजा, जब्त की 24.77 करोड़ की संपत्ति
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी पर अपना शिकंजा और कस दिया है। जांच एजेंसी ने गुरुवार को 24.77 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त कर लिया। यह संपत्ति दुबई में स्थित हैं।
पीएमएलए एक्ट के तहत की कार्रवाई
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत इस कार्रवाई को पूरा किया है। ईडी ने चोकसी की दुबई में स्थित तीन कमर्शियल प्रॉपर्टी, हीरे-जेवरात, मर्सिडिज बेंज ई280 मॉडल और फिक्सड डिपॉजिट को जब्त किया है।
Enforcement Directorate (ED) has provisionally attached immovable properties, valuables, vehicle, bank account having total value of Rs. 24.77 crore of accused Mehul Choksi under Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) in Punjab National Bank Fraud Case. pic.twitter.com/QcRCC4kdwl
— ANI (@ANI) July 11, 2019
एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने इस संदर्भ में बयान दिया है कि वह जल्द ही मेहुल चोकसी की नागरिकता रद्द करने वाले हैं। ब्राउन के मुताबिक, भारत की ओर से लगातार इसको लेकर दबाव बनाया जा रहा था।
चोकसी की नागरिकता होगी रद्द
एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने कहा है कि, मेहुल चोकसी को पहले यहां की नागरिकता मिली हुई थी। लेकिन अब इसे रद्द कर उसे भारत प्रत्यर्पित किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने देश में नहीं रखेंगे, जिसपर किसी तरह के आरोप लगे हों।
चोकसी के पास कोई रास्ता नहीं
अब एंटीगुआ में मेहुल चोकसी पर किसी तरह का कानूनी रास्ता नहीं बचा है, जिससे वह बच सके इसलिए उसका भारत लौटना लगभग तय है। उन्होंने कहा कि चोकसी से जुड़ा मामला फिलहाल कोर्ट में है, इसलिए उसे भारत प्रत्यर्पित करने से पहले पूरी प्रक्रिया का पालन करना होगा। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने इसको लेकर भारत सरकार को पूरी जानकारी दे दी गई है। चोकसी को सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने का समय भी दिया जाएगा।