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GSTR-3B फॉर्म भरने की आखिरी तारीख कल, सीबीआईसी ने बढ़ाई थी समयसीमा

Sun, 22 Dec 2019 01:28 PM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: ‌डिंपल अलवधी Updated Sun, 22 Dec 2019 01:28 PM IST
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Due date of filing of GSTR 3B for the month of November 2019 has been extended till 23 december

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स ( CBIC ) ने बड़ी राहत दी है। सीबीआईसी ने नवंबर महीने का जीएसटीआर-3बी ( GSTR-3B ) फॉर्म भरने की समयसीमा को बढ़ा दिया है और कल यानी 23 दिसंबर 2019 इसकी आखिरी तारीख है। 

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सीबीआईसी ने ट्वीट कर दी जानकारी

इसकी जानकारी सीआईबीसी ने ट्वीट कर दी। शनिवार को एक ट्वीट में सीआईबीसी ने कहा कि, 'नवंबर, 2019 के GSTR-3B फॉर्म भरने की समयसीमा 23 दिसंबर, 2019 तक बढ़ा दी गई है।' 

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क्या है GSTR-3B फॉर्म ?

भारत में माल एवं सेवा कर ( GST ) लागू होने के बाद जीएसटीआर-3बी फॉर्म आया था। जीएसटी के तहत पंजीकृत हर व्यक्ति के लिए इस फॉर्म को भरना जरूरी है। यह एक सरल टैक्स रिटर्न फॉर्म होता है। हालांकि अलग-अलग GSTIN होने पर GSTR-3B फॉर्म भी अलग-अलग होता है। इसमें रिटर्न को क्लब नहीं किया जा सकता है। अगर किसी महीने में कोई लेन-देन नहीं होता, तो भी इस फॉर्म को भरना आवश्यक है। इसमें केवल कुल संख्या ही दर्ज करना होता है। जिस महीने का रिटर्न भरना होता है, उसके अगले महीने की 20 तारीख तक यह फॉर्म भरने की जरूरत होती है। लेकिन अब नवंबर महीने के लिए इसकी अंतिम तारीख 23 दिसंबर है। 

सरकार ने तय किया लक्ष्य

बता दें कि इस वित्त वर्ष के दौरान सरकार के कर संग्रह के लक्ष्य से चूकने की चर्चाओं के बीच वित्त मंत्रालय ने हर महीने 1.10 लाख करोड़ रुपये जीएसटी संग्रह का लक्ष्य तय किया है। यह लक्ष्य वित्त वर्ष 2019-20 के बाकी बचे चार महीनों के लिए है। मंत्रालय के सूत्रों से मंगलवार को यह जानकारी मिली। 

जीएसटीआर 9 - जीएसटीआर 9सी की भी बढ़ी समयसीमा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में वार्षिक रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 9 तथा जीएसटीआर 9सी फॉर्म दाखिल करने के लिए एक महीने की मोहलत देने का फैसला किया गया। अब कारोबारी 23 जनवरी 2020 तक उक्त फॉर्म को दाखिल कर सकते हैं।

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