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DGCA: नियामक ने CAR में किया संशोधन, टिकट की श्रेणी बदलने पर एयरलाइन को देना होगा इतना हर्जाना

Wed, 25 Jan 2023 05:32 PM IST
विवेक दास बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विवेक दास Updated Wed, 25 Jan 2023 05:32 PM IST
सार

DGCA: संशोधन से उन यात्रियों को भी मदद मिलेगी जिनकी इच्छा के बगैर उनके टिकट को खरीदे जाने की तुलना में सामान्य श्रेणी में डाउनग्रेड कर दिया गया हो। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो एयरलाइन की ओर से  यात्री को प्रतिपूर्ति देय होगी। घरेलू क्षेत्र के लिए प्रतिपूर्ति की यह राशि करों सहित टिकट की लागत का 75% होगा।

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DGCA has amended its Civil Aviation Requirement (CAR) for passengers know details
Plane - फोटो : Pixabay

विस्तार

विमानन क्षेत्र की नियामक संस्था डीजीसीए ने सिविल एविशन रिक्वायरमेंट (CAR) में संशोधन किया है। यह बदलाव उन यात्रियों के लिए किया गया है जो एयरलाइन कंपनी की ओर से मना करने, फ्लाइट कैंसिल होने और फ्लाइट में देरी के कारण बोर्डिंग नहीं कर पाते हैं। 

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संशोधन से उन यात्रियों को भी मदद मिलेगी जिनकी इच्छा के बगैर उनके टिकट को खरीदे जाने की तुलना में सामान्य श्रेणी में डाउनग्रेड कर दिया गया हो। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो एयरलाइन की ओर से  यात्री को प्रतिपूर्ति देय होगी। घरेलू क्षेत्र के लिए प्रतिपूर्ति की यह राशि करों सहित टिकट की लागत का 75% होगा।

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अंतरराष्ट्रीय विमानों के मामलों में यह 1500 किमी या उससे कम की दूरी के टिकटों का 30% और 1500 से 3500 किमी के टिकटों का 50% होगा। प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान एयरलाइंस को टैक्स के साथ करना होगा। डीजीसीए की ओर से इस बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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