SpiceJet: स्पाइसजेट को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, पट्टेदारों को इंजन लौटाने के आदेश के खिलाफ याचिका स्वीकार
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Fri, 16 Aug 2024 01:06 PM IST
सार
SpiceJet: अदालत ने एयरलाइन की उस याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई है जिसमें उसने तीन इंजनों का इस्तेमाल बंद करने और उन्हें उनके पट्टेदारों, टीम फ्रांस 01 एसएएस और सनबर्ड फ्रांस 02 एसएएस को 15 दिनों के भीतर वापस करने के आदेश को चुनौती थी।
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दिल्ली हाईकोर्ट, Delhi High Court
- फोटो : अमर उजाला