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Delhi High Court: भारत पे के खिलाफ टिप्पणी मामले में अशनीर ग्रोवर पर दो लाख रुपये का जुर्माना, अदालत ने ये कहा

Tue, 28 Nov 2023 05:16 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Tue, 28 Nov 2023 05:16 PM IST
सार

Delhi High Court: न्यायाधीश ने भारत पे के पूर्व प्रबंध निदेशक के खिलाफ रेजिलिएंट इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अदालत ग्रोवर की ओर से इस संबंध में दिए गए पूर्व के आदेशों और आश्वासनों के लगातार और स्पष्ट उल्लंघन को देखकर हैरान है। 

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Delhi HC imposes Rs 2 lakh costs on Ashneer Grover over posts against BharatPe
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : पीटीआई

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतपे के सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर पर फिनटेक कंपनी के खिलाफ उनकी कथित अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े मामले में मंगलवार को दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

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न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने ग्रोवर की ओर से मांगी गई माफी और हलफनामे को रिकॉर्ड में लिया लेकिन उन पर जुर्माना लगाते हुए कहा कि अदालत को हल्के में नहीं लिया जा सकता।
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न्यायाधीश ने भारत पे के पूर्व प्रबंध निदेशक के खिलाफ रेजिलिएंट इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अदालत ग्रोवर की ओर से इस संबंध में दिए गए पूर्व के आदेशों और आश्वासनों के लगातार और स्पष्ट उल्लंघन को देखकर हैरान है। 
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अदालत ने कहा, "इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी नंबर 2 अब एक हलफनामा दायर कर रहा है जिसमें विशेष रूप से भविष्य में इस तरह के किसी भी अपमानजनक पोस्ट को पोस्ट नहीं करने का वचन दिया गया है और अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी भी मांगी  है, यह अदालत इस स्तर पर मामले को बंद करने के लिए इच्छुक है।"

हालांकि अदालत ने आदेश दिया दो लाख रुपये जुर्माने का भुगतान करना होगा। अदालत ने निर्देश दिया कि यह राशि उच्च न्यायालय के क्लर्क एसोसिएशन को दी जाएगी।

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