फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Delhi HC allows Go First lessors to access aircraft for inspection, carry out maintenance

Go First: गो फर्स्ट के पट्टेदारों को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, पट्टे पर दिए गए 30 विमानों का कर सकेंगे निरीक्षण

Wed, 05 Jul 2023 06:34 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Wed, 05 Jul 2023 06:34 PM IST
विज्ञापन
Delhi HC allows Go First lessors to access aircraft for inspection, carry out maintenance
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

दिल्ली उच्च न्यायालय की एक पीठ ने परिचालन से बाहर चल रहे गो फर्स्ट के पट्टेदारों को पहली राहत देते हुए उन्हें अपने विमानों का निरीक्षण करने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति तारा वितस्ता गंजू की एकल पीठ ने बुधवार को नागरिक उड्डयन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) और संबंधित हवाई अड्डा अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पट्टेदारों को अगले तीन दिनों के भीतर मुंबई मुख्यालय वाले एलसीसी के साथ पट्टे पर लिए गए 30 विमानों का निरीक्षण करने की अनुमति दें।

विज्ञापन

महीने में कम से कम दो बार अपने विमानों का कर सकेंगे निरीक्षण

पीठ ने कहा कि रिट याचिका के अंतिम निपटारे तक अंतरिम रखरखाव करने के लिए पट्टेदारों को डीजीसीए और संबंधित हवाई अड्डा अधिकारियों की ओर से महीने में कम से कम दो बार अपने विमानों तक पहुंच प्रदान की जाएगी। पीठ ने गो फर्स्ट और दिवाला समाधान पेशेवर (आईआरपी) को संबंधित पट्टेदार की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना विमान के किसी भी हिस्से या मैनुअल को हटाने, बदलने या निकालने से रोक दिया। पीठ ने आगे कहा कि पक्षकार किसी भी अतिरिक्त प्रार्थना या चिंताओं पर एक आवेदन दायर कर सकते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed