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31 अक्तूबर तक बढ़ी वित्त वर्ष 2019-19 का GST वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा
Wed, 30 Sep 2020 02:51 PM IST
डिंपल अलवधी
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: डिंपल अलवधी
Updated Wed, 30 Sep 2020 02:51 PM IST
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वस्तु एवं सेवा कर
- फोटो : iStock
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सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा को एक महीने बढ़ाते हुए 31 अक्तूबर 2020 तक कर दिया है। पहले इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर तक थी।
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सीबीआईसी ने किया ट्वीट
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने ट्वीट किया कि, 'आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर चुनाव आयोग से उचित मंजूरी हासिल करने के बाद सरकार ने जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर 9सी के तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्तूबर 2020 तक कर दिया है।'
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After obtaining due clearances from the Election Commission in view of the Model Code of Conduct, Government has extended due date for furnishing Annual Return in GSTR-9 and GSTR 9C for 2018-19 from 30.09.2020 to 31.10.2020. Notification follows.@nsitharamanoffc @ianuragthakur
— CBIC (@cbic_india) September 30, 2020
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वार्षिक रिटर्न है जीएसटीआर-9
इससे पहले सरकार ने मई में 2018-19 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को सितंबर 2020 तक तीन महीने के लिए बढ़ाया था। जीएसटीआर-9 एक वार्षिक रिटर्न है, जो करदाताओं द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शासन के तहत दाखिल किया जाता है।
एक तरह का ऑडिट फॉर्म होता है जीएसटीआर-9
इसके तहत साल भर की कारोबारी गतिविधियों की पूरी जानकारी देनी होती है। जीएसटीआर-9सी एक तरह का ऑडिट फॉर्म होता है, जिसे जीएसटीआर-9 और ऑडिट किए गए वार्षिक वित्तीय विवरण के बीच एक सामंजस्य की घोषणा माना जाता है।