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बड़ा फैसला: ग्राहकों को सीधे सामान बेचने वाली कंपनियां अब नहीं चला सकेंगी पिरामिड और धन प्रसार योजनाएं

Tue, 28 Dec 2021 10:15 PM IST
गौरव पाण्डेय बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Tue, 28 Dec 2021 10:15 PM IST
सार

केंद्र सरकार ने नए नियमों को किया अधिसूचित, शिकायतों पर जवाबदेह भी बनाया

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Companies selling goods directly to customers will no longer be able to run money spread schemes
Direct Selling - फोटो : Pixabay

विस्तार

सीधे ग्राहकों को सामान बेचने वाली कंपनियों की पिरामिड और धन प्रसार योजनाओं पर सरकार ने रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को नए नियमों को अधिसूचित किया है। ऐसी सभी कंपनियों को 90 दिनों के भीतर इन नियमों का अनुपालन करना होगा।

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नए नियमों में इन कंपनियों को उनके विक्रेताओं द्वारा बेचे गए उत्पादों को लेकर आने वाली शिकायतों के लिए भी जवाबदेह बनाया जाएगा।
 
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण (सीधी बिक्री) नियम, 2021 की अधिसूचना जारी कर दी है। इस नियम के दायरे में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के अलावा ई-कॉमर्स मंचों पर सीधे ग्राहकों को सामान बेचने वाले विक्रेता भी आएंगे। राज्य सरकारें सीधी बिक्री से जुड़ी इकाइयों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक व्यवस्था बनाएंगी।
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अब प्रत्यक्ष बिक्री वाले विक्रेता ‘धन प्रसार एवं पिरामिड’ योजनाएं नहीं चला सकेंगे। अभी तक ये कंपनियां बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ऐसी योजनाएं चलाती आ रही हैं। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की प्रमुख कंपनियों में टपरवेयर, एमवे और ओरिफ्लेम की गिनती होती है।

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