फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Central Govt amends nidhi rules 2014 to saffegaurd the interest of general public

बड़ा कदम: कंपनियों से जुड़े निधि नियमों में बदलाव, केंद्र सरकार ने आम लोगों के हित में बताया

Wed, 20 Apr 2022 06:33 PM IST
दीपक चतुर्वेदी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Wed, 20 Apr 2022 06:33 PM IST
सार

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि आम जनता के हितों की रक्षा के लिए यह बेहद जरूरी है कि इसका सदस्य बनने से पहले केंद्र सरकार से निधि कंपनी के रूप में घोषणा हासिल की जाए।

विज्ञापन
Central Govt amends nidhi rules 2014 to saffegaurd the interest of general public
corporate affairs ministry

विस्तार

सरकार ने बुधवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए कंपनियों से जुड़े निधि नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि ये संशोधन देश के आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए किए गए हैं। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय इस संबंध में कहा है कि निधियों के रूप में कार्य करने की इच्छुक सूचीबद्ध कंपनियों को अब जमा स्वीकार करने से पहले केंद्र सरकार से पूर्व-मंजूरी प्राप्त करनी होगी।

विज्ञापन


मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि आम जनता के हितों की रक्षा के लिए यह बेहद जरूरी है कि इसका सदस्य बनने से पहले केंद्र सरकार से निधि कंपनी के रूप में घोषणा हासिल की जाए। इसमें आगे बताया गया कि इसके अलावा दस लाख रुपये की शेयर पूंजी के साथ निधि कंपनी के रूप में गठित फर्म को खुद को निधि घोषित करने के लिए न्यूनतम 200 की सदस्यता के साथ एनडीएच-4 फॉर्म के जरिए आवेदन करना आवश्यक होगा। ऐसी कंपनियों का शुद्ध स्वामित्व वाला कोष (एनओएफ) गठन के 120 दिन के अंदर 20 लाख रुपये होना चाहिए।
विज्ञापन


कंपनी कानून 1956 के तहत एक निधि या म्यूचुअल बेनेफिट सोसायटी का अर्थ ऐसी कंपनी से है जिसे केंद्र सरकार विज्ञप्ति जारी कर आधिकारिक गजट में निधि या म्यूचुअल बेनेफिट सोसाइटी के रूप में घोषित किया हो। नए नियमों में कंपनी के प्रवर्तकों और निदेशकों को नियमों में निर्धारित उपयुक्त व्यक्ति के मानदंड को पूरा करना होगा। मंत्रालय ने बताया कि समय पर निपटान के लिए केंद्र सरकार एनडीएच-4 के रूप में कंपनियों की तरफ से दायर आवेदनों की प्राप्ति के 45 दिन के भीतर कोई निर्णय नहीं लेती है, तो मंजूरी को स्वीकृत माना जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed