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सीबीआईसी बोर्ड : कर अधिकारी एक साल में पूरी करें जीएसटी चोरी की जांच, क्षेत्रीय कार्यालयों को दिए गए निर्देश
Sat, 25 Sep 2021 12:56 AM IST
Kuldeep Singh
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Sat, 25 Sep 2021 12:56 AM IST
सार
जीएसटी चोरी की जांच के लिए सीबीआईसी ने क्षेत्रीय कार्यालयों से एक कार्य योजना बनाने के लिए कहा है। इसके साथ ही जीएसटी अधिकारियों से चोरी के मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा है।
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- फोटो : iStock
विस्तार
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कर अधिकारियों से जीएसटी चोरी की जांच एक साल के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके लिए बोर्ड ने क्षेत्रीय कार्यालयों से एक कार्य योजना बनाने के लिए कहा है ताकि जीएसटी चोरी का मामला एक साल से अधिक समय तक लंबित न हो।
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सीबीआईसी ने तेज जांच के लिए दिया कार्य योजना बनाने का निर्देश
सीबीआईसी ने जीएसटी अधिकारियों जांच में तेजी लाने के साथ चोरी के मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा है। इससे फैसले लेने वाले प्राधिकरण के पास आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त समय रहेगा। इसके साथ ही बोर्ड ने कहा कि 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए सालाना रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि पहले ही समाप्त हो चुकी है।
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इस दौरान जीएसटी चोरी और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लाभ में धोखाधड़ी के कुछ मामलों में ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसलिए मौजूदा स्थिति में फील्ड अधिकारियों की ओर से अतिरिक्त प्रयास करने और कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है।
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अप्रैल-जून तिमाही में 4,002 करोड़ की धोखाधड़ी
सीबीआईसी के आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में आईटीसी धोखाधड़ी के 818 मामले में सामने आए। इसमें 4,002 करोड़ रुपये की चोरी की गई। इस दौरान आईटीसी धोखाधड़ी मामले में 175.21 करोड़ रुपये की वसूली की गई, जबकि 19 मामले में शो-कॉज नोटिस जारी किए गए।