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CBI: मुंबई के डेवलपर के खिलाफ केस दर्ज, एसबीआई और अन्य 15 बैंकों से 38 सौ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप

Mon, 18 Sep 2023 07:10 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Mon, 18 Sep 2023 07:10 PM IST
सार

CBI: एसबीआई की स्ट्रेस्ड एसेट्स मैनेजमेंट ब्रांच-I के डिप्टी जनरल मैनेजर की शिकायत के आधार पर गुरुवार को एफआईआर दर्ज की गई। शिकायत के अनुसार, एसबीआई और अन्य कंसोर्टियम सदस्य बैंकों की ओर से यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड को लगभग 3,800 करोड़ रुपये की क्रेडिट/ऋण सुविधाएं, फंड-आधारित और गैर-फंड आधारित मंजूर की गईं।

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CBI FIR against Mumbai-based developer for defrauding SBI and 15 lenders of Rs 3,800 crore
सीबीआई - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और 15 बैंकों के साथ 3,800 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में मुंबई स्थित यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड (यूआईएल), उसके मुख्य प्रबंध निदेशक (सीएमडी), तीन निदेशकों और अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

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एसबीआई की स्ट्रेस्ड एसेट्स मैनेजमेंट ब्रांच-I के डिप्टी जनरल मैनेजर की शिकायत के आधार पर गुरुवार को एफआईआर दर्ज की गई। शिकायत के अनुसार, एसबीआई और अन्य कंसोर्टियम सदस्य बैंकों की ओर से यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड को लगभग 3,800 करोड़ रुपये की क्रेडिट/ऋण सुविधाएं, फंड-आधारित और गैर-फंड आधारित मंजूर की गईं। 
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प्राथमिकी में कहा गया है, 'उक्त कंपनी ने फर्जी एलसी ट्रेड मॉडल के माध्यम से किए गए फर्जी लेनदेन, डेटा में हेराफेरी करके अनुचित समायोजन प्रविष्टियों, गैर-कंसोर्टियम खातों के माध्यम से धन का विपथन, संबंधित पक्षों के माध्यम से धन का विचलन और अस्पष्ट रूप से अधिक भुगतान, एसबीआई और अन्य कंसोर्टियम बैंकों के धन का गबन किया और इस तरह इन बैंकों को धोखा दिया।'
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एफआईआर में यूआईएल, उसके सीएमडी किशोर अवरसेकर, वाइस चेयरमैन और प्रमोटर गारंटर अभिजीत आवरसेकर, कार्यकारी निदेशक आशीष अवारसेकर, पूर्णकालिक निदेशक प्रमोटर पुष्पा अवरसेकर, अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों के नाम हैं।


इसमें कहा गया है कि प्रथम दृष्टया शिकायत में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी और 420 तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 (2), 420 (1) (डी) के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के अपराधों का खुलासा होता है।

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