CBI: रेल विकास निगम के पूर्व सीएमडी के खिलाफ दर्ज केस बंद, लोकपाल की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला
Central Bureau of Investigation: लोकपाल की ओर से उनके खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिए जाने के बाद जुलाई 2022 में उन्हें पद से हटा दिया गया था। सीबीआई ने उनके खिलाफ आपराधिक साजिश से संबंधित आईपीसी की धाराओं और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
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सीबीआई ने रेल विकास निगम लिमिटेड के पूर्व सीएमडी सतीश अग्निहोत्री के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के लोकपाल से जुड़े मामले को बंद कर दिया है क्योंकि जांच के दौरान उन पर मुकदमा चलाने के लिए कोई सबूत नहीं मिला। अग्निहोत्री को 2021 में रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) से सेवानिवृत्ति के बाद सरकार की प्रतिष्ठित बुलेट ट्रेन परियोजना राष्ट्रीय हाई स्पीड रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।
लोकपाल की शिकायत के बाद जुलाई 2022 में अग्निहोत्री को हटाया गया था पद से
लोकपाल की ओर से उनके खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिए जाने के बाद जुलाई 2022 में उन्हें पद से हटा दिया गया था। सीबीआई ने उनके खिलाफ आपराधिक साजिश से संबंधित आईपीसी की धाराओं और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी को अपनी जांच के दौरान अग्निहोत्री के खिलाफ आरोपों की पुष्टि के लिए कोई सबूत नहीं मिला। अग्निहोत्री के खिलाफ लोकपाल के आदेश पर 26 सितंबर 2022 को मामला दर्ज किया गया था।
पश्चिम बंगाल के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को सीबीआई ने किया तलब
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव मनीष जैन को राज्य सरकार की नौकरियों में भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए फिर से उसके अधिकारियों के समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया। सीबीआई से जुड़े सूत्र ने यह जानकारी दी है। इसी मामले में 15 जून को सीबीआई के समक्ष पेश हुए अधिकारी को शुक्रवार सुबह केंद्रीय जांच एजेंसी के कोलकाता कार्यालय पहुंचने को कहा गया है।